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Chandigarh-Haryana News: अब तबादलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों में कमी आएगी
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मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत नोशनल वैकेंसी व नोशनल कैटेगरी की स्पष्ट व एक समान व्याख्या जारी
- नियम साफ होने से कर्मचारियों को सही विकल्प और विभागों को कानूनी विवादों से राहत मिलेगी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के पहले ऑनलाइन तबादला अभियान से पहले मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के तहत नोशनल वैकेंसी और नोशनल कैटेगरी की स्पष्ट और एक समान व्याख्या जारी कर दी है। इस निर्णय से तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समान नियमों पर आधारित होगी। कर्मचारियों को सही और स्पष्ट विकल्प मिलेंगे जिससे अनिश्चितता कम होगी। विभागों के बीच अलग-अलग व्याख्या खत्म होने से भ्रम और शिकायतों में कमी आएगी। साथ ही कानूनी विवादों और प्रशासनिक देरी पर भी अंकुश लगेगा जिससे ऑनलाइन तबादला अभियान तेज और भरोसेमंद बन सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि स्पष्ट नियमों से पहली बार लागू हो रही ऑनलाइन तबादला प्रणाली सुचारु रूप से संचालित होगी और कर्मचारियों व विभागों दोनों को लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग विभागों द्वारा इन शब्दों की भिन्न व्याख्या से नीति के क्रियान्वयन में भ्रम और कानूनी विवाद की स्थिति बन रही थी जिसे दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पत्र के अनुसार ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले से मौजूद रिक्त पदों को पहले ऑनलाइन तबादला अभियान में न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न ही नोशनल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। वहीं अधिसूचना तिथि व पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न रिक्तियों को केवल एक बार के उपाय के रूप में नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी माना जाएगा। पात्रता तिथि के बाद उत्पन्न रिक्तियों को वर्तमान तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा और उन पर आगामी अभियानों में विचार होगा।
सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रक्रिया स्पष्ट रहे और पहला चरण प्री-रेशनलाइजेशन स्तर पर ही संचालित हो सके। साथ ही सभी विभागों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के पहले ऑनलाइन तबादला अभियान से पहले मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के तहत नोशनल वैकेंसी और नोशनल कैटेगरी की स्पष्ट और एक समान व्याख्या जारी कर दी है। इस निर्णय से तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समान नियमों पर आधारित होगी। कर्मचारियों को सही और स्पष्ट विकल्प मिलेंगे जिससे अनिश्चितता कम होगी। विभागों के बीच अलग-अलग व्याख्या खत्म होने से भ्रम और शिकायतों में कमी आएगी। साथ ही कानूनी विवादों और प्रशासनिक देरी पर भी अंकुश लगेगा जिससे ऑनलाइन तबादला अभियान तेज और भरोसेमंद बन सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि स्पष्ट नियमों से पहली बार लागू हो रही ऑनलाइन तबादला प्रणाली सुचारु रूप से संचालित होगी और कर्मचारियों व विभागों दोनों को लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग विभागों द्वारा इन शब्दों की भिन्न व्याख्या से नीति के क्रियान्वयन में भ्रम और कानूनी विवाद की स्थिति बन रही थी जिसे दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पत्र के अनुसार ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले से मौजूद रिक्त पदों को पहले ऑनलाइन तबादला अभियान में न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न ही नोशनल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। वहीं अधिसूचना तिथि व पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न रिक्तियों को केवल एक बार के उपाय के रूप में नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी माना जाएगा। पात्रता तिथि के बाद उत्पन्न रिक्तियों को वर्तमान तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा और उन पर आगामी अभियानों में विचार होगा।
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सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रक्रिया स्पष्ट रहे और पहला चरण प्री-रेशनलाइजेशन स्तर पर ही संचालित हो सके। साथ ही सभी विभागों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।