{"_id":"6989eb0f43b6ed9d21083fdf","slug":"hvpnl-takes-strict-action-against-nationwide-strike-no-work-no-wages-implemented-chandigarh-haryana-news-c-16-1-pkl1089-944928-2026-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर एचवीपीएनएल सख्त, नो वर्क, नो वेज लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर एचवीपीएनएल सख्त, नो वर्क, नो वेज लागू
विज्ञापन
विज्ञापन
- अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम को सूचना मिली है कि ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर हड़ताल में शामिल होने का नोटिस दिया है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि 12 फरवरी को किसी भी कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। केवल अत्यंत जरूरी और विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी कारण दर्ज कर अवकाश दे सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी आदेशों की अवहेलना कर हड़ताल में शामिल होता है या दूसरों को उकसाता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों के लिए नो वर्क, नो वेज लागू होगा।
सभी कार्यालयों में निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर लगाने और सब-स्टेशनों पर शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। निगम ने कहा है कि भविष्य में किसी भी हड़ताल या धरने के दौरान भी यही नियम लागू होंगे।
Trending Videos
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम को सूचना मिली है कि ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर हड़ताल में शामिल होने का नोटिस दिया है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि 12 फरवरी को किसी भी कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। केवल अत्यंत जरूरी और विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी कारण दर्ज कर अवकाश दे सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी आदेशों की अवहेलना कर हड़ताल में शामिल होता है या दूसरों को उकसाता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों के लिए नो वर्क, नो वेज लागू होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सभी कार्यालयों में निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर लगाने और सब-स्टेशनों पर शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। निगम ने कहा है कि भविष्य में किसी भी हड़ताल या धरने के दौरान भी यही नियम लागू होंगे।