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Chandigarh-Haryana News: महाधिवक्ता व हाईकोर्ट के कार्यालय में प्रवेश के लिए आनलॉइन विजिटिंग पास अनिवार्य
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के महाधिवक्ता व उच्च न्यायालय के कार्यालय में प्रवेश के लिए अब विजिटिंग पास अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विजिटिंग पास प्रणाली लागू कर दी है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक अब हरियाणा के महाधिवक्ता व उच्च न्यायालय के कार्यालय में किसी भी आधिकारिक कार्य व केस या सुनवाई के लिए आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों व संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल (https://lmshry.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन विजिटिंग पास बनवाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विजिटिंग पास के संबंध में आवेदक के पास अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। गेट पास के प्रिंटआउट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित करवाना होगा और पास जारी होने के उपरांत संबंधित कार्यालय से उसका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। इस नई प्रणाली के माध्यम से कार्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक संगठित, सुरक्षित एवं डिजिटल बनाया गया है ताकि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह व्यवस्था 9 फरवरी, 2026 से लागू कर दी गई है।
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चंडीगढ़। हरियाणा के महाधिवक्ता व उच्च न्यायालय के कार्यालय में प्रवेश के लिए अब विजिटिंग पास अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विजिटिंग पास प्रणाली लागू कर दी है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक अब हरियाणा के महाधिवक्ता व उच्च न्यायालय के कार्यालय में किसी भी आधिकारिक कार्य व केस या सुनवाई के लिए आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों व संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल (https://lmshry.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन विजिटिंग पास बनवाना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विजिटिंग पास के संबंध में आवेदक के पास अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। गेट पास के प्रिंटआउट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित करवाना होगा और पास जारी होने के उपरांत संबंधित कार्यालय से उसका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। इस नई प्रणाली के माध्यम से कार्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक संगठित, सुरक्षित एवं डिजिटल बनाया गया है ताकि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह व्यवस्था 9 फरवरी, 2026 से लागू कर दी गई है।