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Chandigarh-Haryana News: धर्म-जाति के नाम पर वोट मांगने और भ्रामक प्रचार पर सख्ती
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राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि 13 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्ण सम्मान करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें। आचार संहिता के तहत जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगने, भ्रामक आरोप लगाने अथवा अन्य दलों की प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध है।
कल्याण ने आपसी सहयोग और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन, डराने-धमकाने या मतदान केंद्रों के समीप प्रचार से बचना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रैलियों और जुलूसों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है। बैठक में यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ प्रदर्शन, पुतला दहन या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से दूर रहकर सकारात्मक माहौल बनाए रखें।
बैठक में कहा गया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए साझा करनी होगी। सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा और व्यय से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में पेड न्यूज को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी दलों से अपेक्षा की गई कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या अवैध सामग्री के प्रसार से बचें। माैके पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि माैजूद रहे।
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चंडीगढ़। राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि 13 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्ण सम्मान करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें। आचार संहिता के तहत जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगने, भ्रामक आरोप लगाने अथवा अन्य दलों की प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध है।
कल्याण ने आपसी सहयोग और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन, डराने-धमकाने या मतदान केंद्रों के समीप प्रचार से बचना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रैलियों और जुलूसों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है। बैठक में यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ प्रदर्शन, पुतला दहन या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से दूर रहकर सकारात्मक माहौल बनाए रखें।
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बैठक में कहा गया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए साझा करनी होगी। सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा और व्यय से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में पेड न्यूज को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी दलों से अपेक्षा की गई कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या अवैध सामग्री के प्रसार से बचें। माैके पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि माैजूद रहे।

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