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Haryana: एचकेआरएनएल अनुबंधित टीजीटी शिक्षकों का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा, निर्देश जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 30 Oct 2025 09:35 AM IST
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सार
निदेशालय के पूर्व आदेशों के तहत इन शिक्षकों का अनुबंध पहले 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, जिसे अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र (दिनांक 23 अक्तूबर 2025) के आलोक में 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएल) के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत टीजीटी शिक्षकों, आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट का अनुबंध 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस संबंध में महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, निदेशालय के पूर्व आदेशों के तहत इन शिक्षकों का अनुबंध पहले 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, जिसे अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र (दिनांक 23 अक्तूबर 2025) के आलोक में 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सभी अध्यापक वर्तमान में जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, वहीं कार्य करते रहेंगे।
सरप्लस शिक्षकों को वर्कलोड के आधार पर जल्द अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
इसके साथ ही, निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राचार्य या डीडीओ बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी शिक्षक को विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं करेगा। यदि किसी कारणवश कार्यमुक्त करने की आवश्यकता हो, तो संबंधित मामला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय की TGT R&A शाखा (ईमेल: tgtbranch@gmail.com) को अनुमोदन के लिए भेजा जाए।
महानिदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षकों के अनुबंध को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने और एचकेआरएनएल/विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने की कार्यवाही तुरंत की जाए तथा इस अवधि का वेतन नियमानुसार जारी किया जाए।
निदेशालय ने चेतावनी दी है कि बिना निदेशालय की अनुमति के अध्यापकों को कार्यभार से मुक्त करने की कोई भी कार्रवाई आदेशों की अवहेलना मानी जाएगी। सभी अनुबंध पूर्व में जारी शर्तों के अनुसार ही प्रभावी रहेंगे।
जारी पत्र के अनुसार, निदेशालय के पूर्व आदेशों के तहत इन शिक्षकों का अनुबंध पहले 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, जिसे अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र (दिनांक 23 अक्तूबर 2025) के आलोक में 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सभी अध्यापक वर्तमान में जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, वहीं कार्य करते रहेंगे।
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सरप्लस शिक्षकों को वर्कलोड के आधार पर जल्द अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
इसके साथ ही, निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राचार्य या डीडीओ बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी शिक्षक को विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं करेगा। यदि किसी कारणवश कार्यमुक्त करने की आवश्यकता हो, तो संबंधित मामला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय की TGT R&A शाखा (ईमेल: tgtbranch@gmail.com) को अनुमोदन के लिए भेजा जाए।
महानिदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षकों के अनुबंध को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने और एचकेआरएनएल/विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने की कार्यवाही तुरंत की जाए तथा इस अवधि का वेतन नियमानुसार जारी किया जाए।
निदेशालय ने चेतावनी दी है कि बिना निदेशालय की अनुमति के अध्यापकों को कार्यभार से मुक्त करने की कोई भी कार्रवाई आदेशों की अवहेलना मानी जाएगी। सभी अनुबंध पूर्व में जारी शर्तों के अनुसार ही प्रभावी रहेंगे।