{"_id":"61e1bf24425af9682b714023","slug":"market-will-be-closed-at-six-o-clock-ban-on-movement-from-11-pm-to-5-am-charkhidadri-news-hsr622031618","type":"story","status":"publish","title_hn":"छह बजे बंद होगा बाजार, रात 11 बजे से सुबह 5 तक आवागमन पर प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छह बजे बंद होगा बाजार, रात 11 बजे से सुबह 5 तक आवागमन पर प्रतिबंध
विज्ञापन
फोटो 10 बस स्टैंड रोड स्थित दुकानें।
- फोटो : CharkhiDadri
विज्ञापन
चरखी दादरी। जिले में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ही उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार, अब प्रदेश के अन्य जिलों की भांति ही अब दादरी में भी मॉल व मार्केट शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध व दवाइयों की दुकानें शाम छह बजे के बाद भी खुलेंगी। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार, कोरोना संक्रमण के प्रसार के कारण जिले के सभी राजकीय, निजी स्कूल, कॉलेज, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से अधिक भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। उपायुक्त ने एनजीओ और शहरी स्थानीय निकायों को लोगों को मास्क वितरित करने की सलाह दी गई है।
इसके साथ ही जिले में आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिले में बार और रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ ही चल सकेंगे।
उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन करने, मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। वहीं नियमों के उल्लंघन पर मॉल या संस्थान पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन पर प्रतिबंध जारी
जिले में सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि खोलने पर प्रतिबंध जारी है। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नियम में छूट मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिला में सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी है।
यहां वैक्सीन लगवाने वालों को प्रवेश
उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, शॉपिंग कांप्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही प्रवेश की अनुमति है। इन आदेशों की अनुपालना कराना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक व ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही वाहन में बैठाएंगे।
Trending Videos
उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार, कोरोना संक्रमण के प्रसार के कारण जिले के सभी राजकीय, निजी स्कूल, कॉलेज, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से अधिक भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। उपायुक्त ने एनजीओ और शहरी स्थानीय निकायों को लोगों को मास्क वितरित करने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके साथ ही जिले में आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिले में बार और रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ ही चल सकेंगे।
उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन करने, मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। वहीं नियमों के उल्लंघन पर मॉल या संस्थान पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन पर प्रतिबंध जारी
जिले में सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि खोलने पर प्रतिबंध जारी है। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नियम में छूट मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिला में सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी है।
यहां वैक्सीन लगवाने वालों को प्रवेश
उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, शॉपिंग कांप्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही प्रवेश की अनुमति है। इन आदेशों की अनुपालना कराना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक व ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही वाहन में बैठाएंगे।