सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   3 convicted of kidnapping and murder sentenced to life imprisonment

Fatehabad News: अपहरण-हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 02 Apr 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
3 convicted of kidnapping and murder sentenced to life imprisonment
विज्ञापन
फतेहाबाद। अदालत ने अपहरण और हत्या मामले में तीन आरोपियों महेंद्र, पवन और रमेश चंद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने तीनों दोषियों पर 50,000 रुपये जुर्माना, धारा 120-बी के तहत उम्रकैद और 25,000 जुर्माना तथा धारा 364 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
Trending Videos

अदालत ने आरोपी सविता उर्फ कविता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नवदीप और देवेंद्र मित्तल ने की। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 6 जनवरी 2017 को रोशन अपनी बाइक पर घर से किसी काम का कहकर निकला था लेकिन देर रात तक नहीं लौटा।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों को बाद में सूचना मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन उसे इलाज के लिए हिसार के सर्वोदय अस्पताल ले गए जहां वह कई दिनों तक वह अचेत रहा। 13 जनवरी 2017 को होश में आने पर रोशन ने अपने मामा महेंद्र सिंह और अन्य परिजनों को पूरी घटना बताई।
महेंद्र के अनुसार भट्टू क्षेत्र की सब्जी मंडी के पास खड़े होने के दौरान महेंद्र सिंह, पवन कुमार और एक अन्य व्यक्ति बोलेरो में आए और उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। आरोपियों ने उसके ऊपर कंबल डालकर जान से मारने की धमकी दी और उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर बुरी तरह पीटा जिससे वह बेहोश हो गया।
रोशन ने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सविता उर्फ कविता के महेंद्र सिंह के साथ अवैध संबंध थे। इसी कारण साजिश रचकर उसे रास्ते से हटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त वाहन और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए गए। इलाज के दौरान 21 जनवरी 2017 को रोशन की मौत हो गई। इसके बाद मामले में धारा 302 जोड़ दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed