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Fatehabad News: दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 2 नवंबर से करें आवेदन, टोहाना में तीन और जाखल में एक स्टॉल के लिए मिलेगा लाइसेंस, 5 नवंबर को निकलेगा ड्रॉ

Thu, 29 Oct 2026 08:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 29 Oct 2026 08:45 PM IST
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Apply for the sale of green crackers from November 2 on Diwali; licenses will be available for three stalls in Tohana and one in Jakhal, the draw will be held on November 5.
टोहाना। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक आवेदक 2 से 4 नवंबर तक एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकेंगे। टोहाना में तीन और जाखल में एक स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी।
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एसडीएम आकाश शर्मा ने बताया कि टोहाना में हिसार रोड स्थित टाउन पार्क के सामने खाली जगह पर तीन स्टॉल लगाए जाएंगे। जाखल में पुरानी तहसील स्थित मनरेगा भवन के पास एक स्टॉल निर्धारित किया गया है। आवेदन 2 से 4 नवंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा होंगे। आवेदनों का ड्रॉ 5 नवंबर को सुबह 11 बजे निकाला जाएगा। चयनित आवेदकों को 6 से 8 नवंबर तक तीन दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
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10 हजार रुपये का डिमांड ड्रॉफ्ट अनिवार्य
प्रत्येक आवेदन के साथ उपमंडल अधिकारी (नागरिक), टोहाना के नाम 10 हजार रुपये का डिमांड ड्रॉफ्ट जमा करवाना होगा। नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करने पर यह राशि एक माह के भीतर बिना कटौती वापस कर दी जाएगी।
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एसडीएम का कहना है कि केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। स्टॉल संचालकों को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद के दिशा-निर्देशों के साथ विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 का पालन करना होगा। नियमों या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के अस्थायी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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ग्रीन पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए आज से करें आवेदन

रतिया। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अक्तूबर से शुरू होगी। इच्छुक विक्रेता 4 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन जमा करवा सकेंगे। उपमंडलाधीश सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि आवेदन सरकारी कार्य दिवसों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपमंडल कार्यालय रतिया में जमा करवाए जा सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ही की जाए। बिना लाइसेंस बिक्री करना नियमों के विरुद्ध है। आमजन से ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता देने की अपील की। इससे वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। संवाद
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