{"_id":"697ba05bc8ecd8c92407f370","slug":"dharambir-singh-convicted-in-knife-murder-of-divorced-wife-hisar-news-c-21-hsr1020-800626-2026-01-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: तलाकशुदा पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या में धर्मबीर को ठहराया दोषी, सजा कल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: तलाकशुदा पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या में धर्मबीर को ठहराया दोषी, सजा कल
विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने गांव मात्रश्याम में तलाकशुदा पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले धर्मबीर उर्फ घोलू को वीरवार को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 31 जनवरी को सजा सुनाएगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिकायतकर्ता अनूप ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करता है। उसकी शादी 6 मई 2024 को गांव छोटी सातरोड निवासी सरिता के साथ हुई थी। सरिता की पहली शादी मात्रश्याम गांव के धर्मबीर उर्फ घोलू से हुई थी, जिससे उसे डेढ़ साल की बेटी है। तलाक के बाद बच्ची सरिता के माता-पिता के पास रहती थी। अनूप ने बताया कि घटना वाले दिन वह गांव के ही ऋषि कुमार के मकान में मजदूरी कर रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे आशा राम ने सूचना दी कि धर्मबीर ने सरिता को चाकू मार दिया है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरिता खून से लथपथ आंगन में मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे।
शिकायतकर्ता की मां सरस्वती ने बताया कि वह कमरे में सो रही थी, तभी सरिता चीखती हुई आई। धर्मबीर चाकू लेकर कमरे में घुसा और सरिता पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। बचाने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच पूरी की। अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर धर्मबीर को दोषी ठहराया गया।
Trending Videos
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिकायतकर्ता अनूप ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करता है। उसकी शादी 6 मई 2024 को गांव छोटी सातरोड निवासी सरिता के साथ हुई थी। सरिता की पहली शादी मात्रश्याम गांव के धर्मबीर उर्फ घोलू से हुई थी, जिससे उसे डेढ़ साल की बेटी है। तलाक के बाद बच्ची सरिता के माता-पिता के पास रहती थी। अनूप ने बताया कि घटना वाले दिन वह गांव के ही ऋषि कुमार के मकान में मजदूरी कर रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे आशा राम ने सूचना दी कि धर्मबीर ने सरिता को चाकू मार दिया है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरिता खून से लथपथ आंगन में मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायतकर्ता की मां सरस्वती ने बताया कि वह कमरे में सो रही थी, तभी सरिता चीखती हुई आई। धर्मबीर चाकू लेकर कमरे में घुसा और सरिता पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। बचाने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच पूरी की। अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर धर्मबीर को दोषी ठहराया गया।