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Hisar News: किशोरी के दुष्कर्मी को 10 साल की कैद
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बरवाला निवासी संजय को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह मामला वर्ष 2022 का है। शहर के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़िता 16 जून 2022 को शाम को घर से निकली थी और रात तक नहीं लौटी। अगले दिन वह सेक्टर-13 के सामुदायिक केंद्र के पास मिली। घर लौटने पर उसने अपनी सहेली को बताया कि बरवाला का संजय उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था।
आरोपी संजय ने पीड़िता की वीडियो-फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर उसे बरवाला बुलाया था। वहां एक दुकान पर ले जाकर उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई और संजय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बीते बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सोमवार को उसे 10 साल की सजा सुनाई गई।
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यह मामला वर्ष 2022 का है। शहर के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़िता 16 जून 2022 को शाम को घर से निकली थी और रात तक नहीं लौटी। अगले दिन वह सेक्टर-13 के सामुदायिक केंद्र के पास मिली। घर लौटने पर उसने अपनी सहेली को बताया कि बरवाला का संजय उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था।
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आरोपी संजय ने पीड़िता की वीडियो-फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर उसे बरवाला बुलाया था। वहां एक दुकान पर ले जाकर उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई और संजय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बीते बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सोमवार को उसे 10 साल की सजा सुनाई गई।