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Hisar News: सेक्टर 16-17 में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 11:50 PM IST
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Three convicted in the case of a youth's shooting death in Sector 16-17.
हिसार। सेक्टर 16-17 में वर्ष 2018 में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में साहिल, रविंद्र उर्फ गोलू और एक नाबालिग आरोपी शामिल हैं। अदालत 24 अगस्त को दोषियों को सजा सुनाएगी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अगस्त 2018 में हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले के अनुसार सूर्य नगर निवासी विकास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह प्रॉपर्टी का काम करता है। उसका छोटा भाई विनय सेक्टर 16-17 में परिवार के साथ किराये के मकान में रहता था। 21 अगस्त 2018 को सुबह करीब 10:30 बजे विकास अपने भाई से पैसे लेने के लिए कार से उसके घर पहुंचा। वहां भाभी अन्नु ने बताया कि विनय बच्चों को खाना देने स्कूल गया है।
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विकास भाई की तलाश में सेंट कबीर स्कूल की ओर जा रहा था। सेक्टर 13 पार्ट-2 स्थित मकान नंबर 100 के पास उसे विनय मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। विकास ने कार धीमी कर उसे रुकने का इशारा किया। इसी दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने विनय का पीछा करना शुरू कर दिया।
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शिकायत के अनुसार मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने चलते वाहन से विनय के सिर में पिस्तौल से गोली मार दी। गोली लगने से विनय मोटरसाइकिल समेत सड़क किनारे गिर गया। विकास ने पीछे बैठे आरोपी की पहचान सूर्य नगर निवासी रविंद्र उर्फ गोलू के रूप में की थी। इसके बाद दोनों आरोपी पिस्तौल समेत सेक्टर-13 की ओर फरार हो गए।

विनय को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास ने शिकायत में पुरानी रंजिश को हत्या का कारण बताया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अब अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। 24 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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