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Jhajjar-Bahadurgarh News: प्रदूषण बोर्ड हुआ सख्त, ड्रेन किनारे कूड़ा फेंकने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Tue, 21 Oct 2025 11:13 PM IST
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Pollution Control Board tightens its grip, fines up to Rs 5,000 for dumping garbage near drains
-फोटो 58 : ड्रेन वाले रास्ते पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए बोर्ड। स्रोत विभाग
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बहादुरगढ़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ड्रेन किनारे कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की गई है। जो भी ड्रेन किनारे कूड़ा डालता मिलेगा उस पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। गांव सांखोल के पास फैक्ट्रियों और अन्य संस्थानों द्वारा कचरा फेंका जाता है। इसको लेकर बोर्ड ने लोगों को चेताते हुए ड्रेन रोड पर बैनर और पोस्टर लगवाए हैं।
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पोस्टरों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि यहां पर कूड़ा फेंका तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। शिकायत मिलने पर प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने यहां पर सफाई अभियान भी चलाया और ड्रेन को साफ कराया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कचरा डालने या जलाने से न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ता है।
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बोर्ड अधिकारियों ने सभी फैक्ट्रियों, संस्थानों और नागरिकों से अपील की है कि ड्रेन मेें कचरा न डालें और कचरा सही स्थान पर निस्तारित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। सफाई अभियान और निगरानी को मजबूत किया जा रहा है ताकि बहादुरगढ़ का वातावरण स्वच्छ और सांस लेने योग्य बना रहे।
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