{"_id":"6a343aa5907395bb7502f0ad","slug":"swindled-under-the-pretext-of-selling-land-sale-deed-not-executed-despite-the-agreement-kaithal-news-c-245-1-kht1012-151061-2026-06-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: जमीन बेचने का झांसा देकर 5 लाख ठगे, इकरारनामे के बावजूद नहीं करवाई रजिस्ट्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: जमीन बेचने का झांसा देकर 5 लाख ठगे, इकरारनामे के बावजूद नहीं करवाई रजिस्ट्री
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
कैथल। पुलिस ने कृषि भूमि बेचने का झांसा देकर 5 लाख रुपये हड़पने के आरोप में एक दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने जमीन का सौदा करने के लिए फर्जीवाड़ा किया और बाद में रजिस्ट्री कराने से मुकर गए। पुलिस को दी शिकायत में पूंडरी के कैथली गेट निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह कृषि भूमि खरीदना चाहता था। जून 2023 में गांव फतेहपुर निवासी ललित वालिया और उसकी पत्नी शिवानी वालिया ने उसे बताया कि ललित के नाम 12 कनाल 12 मरले भूमि का हिस्सा है, जिसे वह बैंक का कर्ज चुकाने के लिए बेचना चाहता है।
आरोपियों ने उसे अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए जमीन से संबंधित दस्तावेज और इंतकाल भी दिखाया। शिकायत के अनुसार 13 जून 2023 को दोनों पक्षों के बीच 24 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि का सौदा तय हुआ। इस संबंध में एक इकरारनामा भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पूंडरी में पंजीकृत कराया गया। उसी दिन उसने अग्रिम राशि के रूप में 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से दे दिए। रजिस्ट्री के लिए 13 दिसंबर 2023 की तारीख तय की गई थी।
आरोपी ने फोन उठाने भी बंद कर दिए
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तय तिथि पर वह पूरी राशि और स्टांप खर्च के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा लेकिन ललित वालिया वहां नहीं आया। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाने भी बंद कर दिए। इसके बाद उसने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजकर रजिस्ट्री करवाने की मांग की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अदालत के माध्यम से रजिस्ट्री करवाने की तैयारी में भूमि के रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया था, वह इकरारनामे के समय ललित वालिया के नाम नहीं थी। जांच में सामने आया कि जमीन वर्ष 2022 में ही ट्रांसफर दस्तावेज के माध्यम से उसकी पत्नी शिवानी वालिया के नाम की जा चुकी थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर साजिश के तहत जमीन बेचने का झूठा सौदा किया और 5 लाख रुपये हड़प लिए।
विज्ञापन
पुलिस ने ललित वालिया और शिवानी वालिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। - शिव कुमार, थाना प्रभारी, पूंडरी
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने जमीन का सौदा करने के लिए फर्जीवाड़ा किया और बाद में रजिस्ट्री कराने से मुकर गए। पुलिस को दी शिकायत में पूंडरी के कैथली गेट निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह कृषि भूमि खरीदना चाहता था। जून 2023 में गांव फतेहपुर निवासी ललित वालिया और उसकी पत्नी शिवानी वालिया ने उसे बताया कि ललित के नाम 12 कनाल 12 मरले भूमि का हिस्सा है, जिसे वह बैंक का कर्ज चुकाने के लिए बेचना चाहता है।
आरोपियों ने उसे अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए जमीन से संबंधित दस्तावेज और इंतकाल भी दिखाया। शिकायत के अनुसार 13 जून 2023 को दोनों पक्षों के बीच 24 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि का सौदा तय हुआ। इस संबंध में एक इकरारनामा भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पूंडरी में पंजीकृत कराया गया। उसी दिन उसने अग्रिम राशि के रूप में 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से दे दिए। रजिस्ट्री के लिए 13 दिसंबर 2023 की तारीख तय की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोपी ने फोन उठाने भी बंद कर दिए
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तय तिथि पर वह पूरी राशि और स्टांप खर्च के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा लेकिन ललित वालिया वहां नहीं आया। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाने भी बंद कर दिए। इसके बाद उसने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजकर रजिस्ट्री करवाने की मांग की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अदालत के माध्यम से रजिस्ट्री करवाने की तैयारी में भूमि के रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया था, वह इकरारनामे के समय ललित वालिया के नाम नहीं थी। जांच में सामने आया कि जमीन वर्ष 2022 में ही ट्रांसफर दस्तावेज के माध्यम से उसकी पत्नी शिवानी वालिया के नाम की जा चुकी थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर साजिश के तहत जमीन बेचने का झूठा सौदा किया और 5 लाख रुपये हड़प लिए।
पुलिस ने ललित वालिया और शिवानी वालिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। - शिव कुमार, थाना प्रभारी, पूंडरी