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Karnal News: संपत्तिकर बकाया वाली 18 संपत्तियां होंगी कुर्क, निगम ने जारी किए नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Thu, 20 Nov 2025 02:16 AM IST
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करनाल। संपत्तिकर की रिकवरी के लिए नगर निगम ने एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी है। बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर निगम ने शहर की 18 संपत्तियों को सील करने के नोटिस जारी किए हैं। इन दुकानों पर निगम का करीब 50 लाख रुपये का कर बकाया था। सील करने के बाद निगम इनको जब्त करेगा। रिकवरी के लिए नीलामी की जा सकती है।
ये सभी दुकानें निगम की कॉमर्शियल जगहों पर हैं। मॉडल टाउन, कुंजपुरा रोड, दयाल सिंह कॉलोनी, नमस्ते चौक, आर्यनगर में बनी इन दुकानों के मालिकों को टैक्स भरने के लिए पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। ये अंतिम नोटिस है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि समय पर संपत्ति कर का बकाया जमा नहीं करने पर संबंधित दुकानों की कुर्की की जाएगी। इसमें दुकान को सील करना, नीलामी प्रक्रिया शुरू करना और बकाया राशि वसूली तक व्यावसायिक गतिविधियां रोकना शामिल है। निगम का कहना है कि टैक्स वसूली बढ़ाने और राजस्व घाटे को रोकने के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जारी नोटिस को अंतिम चेतावनी माना जाए।
इसके बाद नहीं होगी सुनवाई
उप निगम आयुक्त अभय सिंह ने बताया कि बकाया संपत्ति कर जमा न करने पर दुकानों को कुर्क करने के नोटिस जारी किए गए हैं। अब भी संपत्ति कर जमा नहीं कराया गया तो निगम की ओर से कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद धरातल पर कार्रवाई की जाएगी। बकाया कर वाली संपत्ति मालिकों के लिए ये अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।
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ये सभी दुकानें निगम की कॉमर्शियल जगहों पर हैं। मॉडल टाउन, कुंजपुरा रोड, दयाल सिंह कॉलोनी, नमस्ते चौक, आर्यनगर में बनी इन दुकानों के मालिकों को टैक्स भरने के लिए पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। ये अंतिम नोटिस है।
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निगम अधिकारियों का कहना है कि समय पर संपत्ति कर का बकाया जमा नहीं करने पर संबंधित दुकानों की कुर्की की जाएगी। इसमें दुकान को सील करना, नीलामी प्रक्रिया शुरू करना और बकाया राशि वसूली तक व्यावसायिक गतिविधियां रोकना शामिल है। निगम का कहना है कि टैक्स वसूली बढ़ाने और राजस्व घाटे को रोकने के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जारी नोटिस को अंतिम चेतावनी माना जाए।
इसके बाद नहीं होगी सुनवाई
उप निगम आयुक्त अभय सिंह ने बताया कि बकाया संपत्ति कर जमा न करने पर दुकानों को कुर्क करने के नोटिस जारी किए गए हैं। अब भी संपत्ति कर जमा नहीं कराया गया तो निगम की ओर से कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद धरातल पर कार्रवाई की जाएगी। बकाया कर वाली संपत्ति मालिकों के लिए ये अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।