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Karnal News: ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 को प्रकाशित 30 अगस्त तक दर्ज होंगी आपत्तियां
Tue, 28 Jul 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Tue, 28 Jul 2026 12:58 AM IST
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करनाल। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान 2026 के तहत 24 जुलाई तक प्राप्त प्रगणना प्रपत्रों के आधार पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 जुलाई को किया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम प्रारंभिक सूची में शामिल हैं लेकिन वर्ष 2002 की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है या किसी तकनीकी त्रुटि के कारण समस्या है, उन्हें संबंधित ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
सोमवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. आनुद कुमार शर्मा ने सभी ईआरओ से विधानसभा वार प्रगणना प्रपत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने पर संबंधित मतदाता 31 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने फॉर्म का सत्यापन करवा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 जुलाई को प्रकाशित होगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि उनका निपटान 28 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जिलाधीश के समक्ष अपील कर सकता है और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी अपील का प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म-6 भरकर नया नाम जुड़वाया जा सकता है, जबकि किसी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकता है।
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सोमवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. आनुद कुमार शर्मा ने सभी ईआरओ से विधानसभा वार प्रगणना प्रपत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने पर संबंधित मतदाता 31 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने फॉर्म का सत्यापन करवा सकते हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 जुलाई को प्रकाशित होगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि उनका निपटान 28 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जिलाधीश के समक्ष अपील कर सकता है और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी अपील का प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म-6 भरकर नया नाम जुड़वाया जा सकता है, जबकि किसी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकता है।