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Karnal News: निजी स्कूलों के लिए पोर्टल पर सीटें अपलोड करने का आज अंतिम दिन
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा के दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के निजी स्कूलों को 17 मार्च तक अपनी उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इन सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिन पर बीपीएल, अनाथ और वीरांगनाओं के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार 18 से 24 मार्च तक स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी जबकि 25 से 30 मार्च तक अपलोड की गई सीटों का सत्यापन होगा। इसके बाद 31 मार्च से 7 अप्रैल तक अभिभावक उज्ज्वल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को ड्राॅ के जरिये विद्यार्थियों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
चयनित विद्यार्थियों का दाखिला 10 से 23 अप्रैल तक संबंधित स्कूलों में कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 30 अप्रैल से 5 मई तक वेटिंग सूची के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। विभाग के अनुसार नर्सरी में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने निवास से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल में ही प्रवेश ले सकेंगे और उनकी शिक्षा का खर्च आठवीं कक्षा तक सरकार वहन करेगी।
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आरटीई के तहत नर्सरी कक्षा के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें संरक्षित कर बच्चों को दाखिला दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। - रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी
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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार 18 से 24 मार्च तक स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी जबकि 25 से 30 मार्च तक अपलोड की गई सीटों का सत्यापन होगा। इसके बाद 31 मार्च से 7 अप्रैल तक अभिभावक उज्ज्वल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को ड्राॅ के जरिये विद्यार्थियों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
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चयनित विद्यार्थियों का दाखिला 10 से 23 अप्रैल तक संबंधित स्कूलों में कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 30 अप्रैल से 5 मई तक वेटिंग सूची के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। विभाग के अनुसार नर्सरी में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने निवास से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल में ही प्रवेश ले सकेंगे और उनकी शिक्षा का खर्च आठवीं कक्षा तक सरकार वहन करेगी।
आरटीई के तहत नर्सरी कक्षा के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें संरक्षित कर बच्चों को दाखिला दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। - रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी