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Kurukshetra News: कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म, वीडियो बनाया, अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
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कुरुक्षेत्र। थाना शाहाबाद क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जातिगत अत्याचार का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाया गया था। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी ओझा की अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। अदालत ने थाना शाहाबाद प्रभारी को आरोपी नितिन राहेजा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। पीड़िता विधि की पढ़ाई कर रही है और अनुसूचित जाति समुदाय से है। उसके पिता सेना में अधिकारी हैं। पीड़िता ने बताया कि नितिन राहेजा ने 14 नवंबर 2025 को नौकरी के बहाने उसे शाहाबाद के होटल में बुलाया। वहां आरोपी ने दुष्कर्म किया और एक अश्लील वीडियो बनाया। इस वीडियो से उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने बदनामी के डर से तुरंत शिकायत नहीं दी थी।
अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश : अदालत ने शिकायत में दुष्कर्म समेत अन्य संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया आधार पाया। थाना शाहाबाद प्रभारी को भारतीय न्याय संहिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों जैसे मोबाइल, वीडियो और चैट्स के संरक्षण का भी आदेश दिया। थाना शाहाबाद प्रभारी जगदीश टामक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है। युवती को बयान दर्ज करवाने के लिए थाने बुलाया गया है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी ओझा की अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। अदालत ने थाना शाहाबाद प्रभारी को आरोपी नितिन राहेजा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। पीड़िता विधि की पढ़ाई कर रही है और अनुसूचित जाति समुदाय से है। उसके पिता सेना में अधिकारी हैं। पीड़िता ने बताया कि नितिन राहेजा ने 14 नवंबर 2025 को नौकरी के बहाने उसे शाहाबाद के होटल में बुलाया। वहां आरोपी ने दुष्कर्म किया और एक अश्लील वीडियो बनाया। इस वीडियो से उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने बदनामी के डर से तुरंत शिकायत नहीं दी थी।
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अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश : अदालत ने शिकायत में दुष्कर्म समेत अन्य संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया आधार पाया। थाना शाहाबाद प्रभारी को भारतीय न्याय संहिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों जैसे मोबाइल, वीडियो और चैट्स के संरक्षण का भी आदेश दिया। थाना शाहाबाद प्रभारी जगदीश टामक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है। युवती को बयान दर्ज करवाने के लिए थाने बुलाया गया है।