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Mahendragarh-Narnaul News: नौ साल पुराने चर्चित हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद
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फोटो 16नारनौल कोर्ट।
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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने 2017 के चर्चित हत्याकांड में तीन आरोपियों प्रदीप उर्फ भर्तहरी, बिक्रम और भोला राम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना नांगल चौधरी क्षेत्र का है। 27 जुलाई 2017 को आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर सुखराम की हत्या कर दी थी। आरोप है कि तीनों दोषियों घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने के साथ-साथ शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी से भी मारपीट की थी। उनका रास्ता व खेतों के ऊपर आपसी रंजिश चल रही थी।
बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों की गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।
इसके अलावा, अदालत ने धारा 323/34 के तहत एक-एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 325/34 के तहत सात-सात साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 452/34 के तहत भी सात-सात साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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मामला थाना नांगल चौधरी क्षेत्र का है। 27 जुलाई 2017 को आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर सुखराम की हत्या कर दी थी। आरोप है कि तीनों दोषियों घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने के साथ-साथ शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी से भी मारपीट की थी। उनका रास्ता व खेतों के ऊपर आपसी रंजिश चल रही थी।
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बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों की गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।
इसके अलावा, अदालत ने धारा 323/34 के तहत एक-एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 325/34 के तहत सात-सात साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 452/34 के तहत भी सात-सात साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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