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Palwal News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Feb 2026 08:07 PM IST
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20 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a minor
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दिसंबर 2022 के मामले में अदालत ने 33 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। बुधवार को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. आसू संजीव टिंजन ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

एफआईआर के अनुसार नूंह उपमंडल के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 26 दिसंबर 2022 को दोषी शहजाद ने वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग शाम करीब सात बजे घर से कुछ ही दूरी पर शौच के लिए गई थी तभी वहां पर गांव का ही 17 वर्ष 11 माह का युवक (अब करीब 21 वर्ष) आया और लड़की को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। इस दौरान अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक झुग्गी झोपड़ी में वे रुके, जहां पर दोषी शहजाद ने लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। अगले दिन 27 दिसंबर 2022 को युवक ने लड़की को नूंह लाकर छोड़ दिया, जहां से वह अपने घर पहुंची और घर जाकर मां को सारी बात बताई।
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बच्ची की मां ने फोन पर पति को सारी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद लड़की के पिता ने घर आकर 5 जनवरी 2023 को पुलिस को शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु की। इसके बाद बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर काउंसलिंग करवाई गई तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। महिला थाना पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी 2023 को युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा और करीब तीन वर्ष तक सुनवाई चलती रही। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए।

पोक्सो कोर्ट नूंह के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विजय सहरावत ने बताया कि अदालत ने युवक को आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 2 वर्ष की सजा तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत के इस फैसले को पीड़िता के परिवार और क्षेत्रवासियों ने न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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एफआईआर के अनुसार नूंह उपमंडल के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 26 दिसंबर 2022 को दोषी शहजाद ने वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग शाम करीब सात बजे घर से कुछ ही दूरी पर शौच के लिए गई थी तभी वहां पर गांव का ही 17 वर्ष 11 माह का युवक (अब करीब 21 वर्ष) आया और लड़की को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। इस दौरान अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक झुग्गी झोपड़ी में वे रुके, जहां पर दोषी शहजाद ने लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। अगले दिन 27 दिसंबर 2022 को युवक ने लड़की को नूंह लाकर छोड़ दिया, जहां से वह अपने घर पहुंची और घर जाकर मां को सारी बात बताई।
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