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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 02:07 AM IST
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Convict Sentenced to 20 Years for Rape of a Minor
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फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, 50 हजार जुर्माना; पॉक्सो एक्ट में दोषी करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि बढ़ाई जाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने वर्ष 2021 के पॉक्सो मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले को समाज के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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मामला 13 दिसंबर 2021 को सामने आया था, जब पीड़िता की मां ने महिला थाना पंचकूला में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, 12 दिसंबर को आरोपी 14 वर्षीय बच्ची को रिश्तेदार से मिलवाने का बहाना बनाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत मिलते ही महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उस समय महिला पीएसआई प्रिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है।
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना है और पुलिस महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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