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28 हजार रुपये रिश्वत मामला : एचएसएएमबी अधिकारी को नियमित जमानत

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 01:27 AM IST
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Rs 28,000 bribe case: Regular bail for HSAMB official.
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एसीबी केस में आरोपी अकाउंट्स अधिकारी को अदालत से राहत, 50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

छह अप्रैल को एसीबी ने दर्ज किया था मामला, शिकायत में बिल पास कराने के बदले रिश्वत का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अकाउंट्स अधिकारी हरदेव सिंह को रिश्वत मामले में जिला अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है।
मामला छह अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पंचकूला द्वारा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप था कि रायपुररानी क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के अंतिम भुगतान बिल को पास करने के बदले हरदेव सिंह ने 28 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार बिलों को मंजूरी देने में आपत्तियां लगाकर भुगतान प्रक्रिया को रोका जा रहा था।
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शिकायत में यह भी कहा गया कि 28 हजार रुपये में से 5 हजार रुपये पहले ही लिए जा चुके थे, जबकि 23 हजार रुपये बाद में देने की बात तय हुई थी। आरोप है कि बातचीत को रिकॉर्ड कर एसीबी को सौंपा गया, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अदालत ने जमानत देते हुए शर्तें भी लगाई हैं कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा।
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