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Haryana: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद, चार साल की बच्ची को दरिंदे ने बनाया था अपना शिकार
माई सिटी रिपोर्टर पानीपत
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sat, 20 Sep 2025 10:54 AM IST
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सार
कोर्ट ने मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से चार वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक अदालत ने मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से चार वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी लखीमपुर खीरी निवासी सीरा को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना मॉडल की पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया था कि 23 मार्च 2024 को उनकी चार साल की बेटी के साथ मंडी में सब्जी लेने के गया था।
वह अपनी बेटी को एक जगह खड़ा कर सब्जी खरीदने लगा। वापस आया तो वहां उसकी बेटी नहीं मिली। व्यक्ति ने अपनी बेटी को काफी तलाश किया। इसके बाद उसने उसीरा नामक युवक के साथ अपनी बेटी को देखा। आरोपी बेटी के कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था। उसने शख्स पर ईंट से हमला किया। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी को छोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
बाद में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 18 गवाह पेश किए और डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट भी रखी। अदालत ने एक साल चार महीने और 11 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये और आईपीसी की धारा 506 में तीन वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

वह अपनी बेटी को एक जगह खड़ा कर सब्जी खरीदने लगा। वापस आया तो वहां उसकी बेटी नहीं मिली। व्यक्ति ने अपनी बेटी को काफी तलाश किया। इसके बाद उसने उसीरा नामक युवक के साथ अपनी बेटी को देखा। आरोपी बेटी के कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था। उसने शख्स पर ईंट से हमला किया। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी को छोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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बाद में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 18 गवाह पेश किए और डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट भी रखी। अदालत ने एक साल चार महीने और 11 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये और आईपीसी की धारा 506 में तीन वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।