{"_id":"69f126305457df6b130e0c78","slug":"applications-can-be-made-till-30th-for-free-visit-to-sri-hazur-sahib-panipat-news-c-244-1-pnp1001-156264-2026-04-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्री हजूर साहिब की नि:शुल्क यात्रा के लिए 30 तक कर सकेंगे आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्री हजूर साहिब की नि:शुल्क यात्रा के लिए 30 तक कर सकेंगे आवेदन
विज्ञापन
विज्ञापन
पानीपत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ (महाराष्ट्र) के नि:शुल्क यात्रा दर्शन के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पांच मई को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
उपायुक्त डाॅ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि योजना के तहत यात्रा नि:शुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। पात्र लाभार्थी समय रहते आवेदन करें। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए वैध फोटो, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
Trending Videos
उपायुक्त डाॅ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि योजना के तहत यात्रा नि:शुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। पात्र लाभार्थी समय रहते आवेदन करें। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए वैध फोटो, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
