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Panipat News: एक अप्रैल से 15 से 75 फीसदी तक बढ़ाए जा सकते हैं कलेक्टर रेट
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिले में कलेक्टर रेट 15 से 75 प्रतिशत तक बढ़ाए जा सकते हैं। ये रेट प्राइवेट कॉलोनी व इनके साथ लगते क्षेत्र में अधिक होंगे। किसी कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में तय कलेक्टर रेट से 200 प्रतिशत से अधिक रेट में रजिस्ट्री कराई है तो इनमें 75 प्रतिशत रेट बढ़ाया जा सकता।
वहीं 20% तक अधिक रेट में रजिस्ट्री कराने पर 15% तक रेट बढ़ाया जा सकता है। इसराना व मतलौडा में फ्री जोन में 20% रेट बढ़ाए जाएंगे। यहां फैक्टरी जाने पर जमीन की मांग बढ़ी है। पहले 10 से 20% बढ़ाने का प्रस्ताव था। नए नियम में मुख्यालय की गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर रेट तय होंगे। निदेशालय ने इसके लिए फार्मूला भी तैयार किया है। इसमें पिछले साल कलेक्टर रेट से अधिक में हुई रजिस्ट्री को आधार मान रेट तैय किया जाएगा। इनके लिए 30 मार्च तक आपत्ति मांगी हैं। जिले में एक अप्रैल से कलेक्टर लागू किए जाएंगे। प्रशासन ने 20 मार्च को कलेक्टर रेट तय करने के लिए बैठक की थी। इसमें गांव और शहर में 10 से 20 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। राजस्व विभाग ने इसी पर आधारित प्रस्ताव तैयार किया था। इसे निदेशालय भेजा गया था। निदेशालय ने कलेक्टर रेट तय करने का नया फार्मूला तैयार किया है। इसमें 15 से 75 प्रतिशत तक रेट किए हैं।
यहां हो सकते हैं इतने रेट : पानीपत में ट्राईडेंट कंपनी ने बरसत रोड पर ड्रेन नंबर-दो के नजदीक प्रोजेक्ट है। गोदरेज का जीटी रोड पर बड़ौली गांव के सामने प्रोजेक्ट है। यहां कलेक्टर रेट 75 प्रतिशत तक बढ़ाए जा सकते हैं।
इसी के साथ एल्डिको, टीडीआई, अंसल और दूसरी प्राइवेट कॉलोनियों में कलेक्टर रेट 20 से 30 प्रतिशत बढ़ाए जा सकते हैं। एचएसवीपी के सेक्टर में 10 से 20 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं शहर की 20 कॉलोनियों में कलेक्टर रेट नहीं भी बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें इस साल तय कलेक्टर रेट या 20 प्रतिशत अधिक तक रजिस्ट्री की गई हैं। इसराना व मतलौडा के कई गांवों में फ्री जोन हैं। इनमें इसराना का पलड़ी, परढ़ाना व शाहपुर गांव हैं। यहां फ्री जोन में 20 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा सकते हैं।
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पानीपत। जिले में कलेक्टर रेट 15 से 75 प्रतिशत तक बढ़ाए जा सकते हैं। ये रेट प्राइवेट कॉलोनी व इनके साथ लगते क्षेत्र में अधिक होंगे। किसी कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में तय कलेक्टर रेट से 200 प्रतिशत से अधिक रेट में रजिस्ट्री कराई है तो इनमें 75 प्रतिशत रेट बढ़ाया जा सकता।
वहीं 20% तक अधिक रेट में रजिस्ट्री कराने पर 15% तक रेट बढ़ाया जा सकता है। इसराना व मतलौडा में फ्री जोन में 20% रेट बढ़ाए जाएंगे। यहां फैक्टरी जाने पर जमीन की मांग बढ़ी है। पहले 10 से 20% बढ़ाने का प्रस्ताव था। नए नियम में मुख्यालय की गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर रेट तय होंगे। निदेशालय ने इसके लिए फार्मूला भी तैयार किया है। इसमें पिछले साल कलेक्टर रेट से अधिक में हुई रजिस्ट्री को आधार मान रेट तैय किया जाएगा। इनके लिए 30 मार्च तक आपत्ति मांगी हैं। जिले में एक अप्रैल से कलेक्टर लागू किए जाएंगे। प्रशासन ने 20 मार्च को कलेक्टर रेट तय करने के लिए बैठक की थी। इसमें गांव और शहर में 10 से 20 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। राजस्व विभाग ने इसी पर आधारित प्रस्ताव तैयार किया था। इसे निदेशालय भेजा गया था। निदेशालय ने कलेक्टर रेट तय करने का नया फार्मूला तैयार किया है। इसमें 15 से 75 प्रतिशत तक रेट किए हैं।
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यहां हो सकते हैं इतने रेट : पानीपत में ट्राईडेंट कंपनी ने बरसत रोड पर ड्रेन नंबर-दो के नजदीक प्रोजेक्ट है। गोदरेज का जीटी रोड पर बड़ौली गांव के सामने प्रोजेक्ट है। यहां कलेक्टर रेट 75 प्रतिशत तक बढ़ाए जा सकते हैं।
इसी के साथ एल्डिको, टीडीआई, अंसल और दूसरी प्राइवेट कॉलोनियों में कलेक्टर रेट 20 से 30 प्रतिशत बढ़ाए जा सकते हैं। एचएसवीपी के सेक्टर में 10 से 20 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं शहर की 20 कॉलोनियों में कलेक्टर रेट नहीं भी बढ़ाए जा सकते हैं। इनमें इस साल तय कलेक्टर रेट या 20 प्रतिशत अधिक तक रजिस्ट्री की गई हैं। इसराना व मतलौडा के कई गांवों में फ्री जोन हैं। इनमें इसराना का पलड़ी, परढ़ाना व शाहपुर गांव हैं। यहां फ्री जोन में 20 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा सकते हैं।