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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 03:09 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी विशाल को 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
चांदनी बाग थाने में 17 जून 2023 को एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह सेक्टर-25 पार्ट-1 में रहते हैं। उनके पड़ोस में ही दूसरे प्लॉट में विशाल नाम का युवक काम करता है। विशाल उनकी 14 साल की बेटी से छेड़खानी करता था। 17 जून को वह उनकी बेटी को बहलाकर अपने गांव ऊझा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। व्यक्ति का आरोप है कि जब वह वापस आ रहे थे तो उनके भाई ने उन्हें देख लिया। जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी दी और भाग गया।
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चांदनीबाग थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण की जांच की। किशोरी का मेडिकल कराकर बयान दर्ज कराए गए। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान अभियाेजन पक्ष ने 18 गवाह और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की। सोमवार को अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी विशाल को दोषी करार दिया। उसे 20 साल कैद और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
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