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Panipat News: मकान नीलामी का दिया नोटिस, आयोग ने लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 02:58 AM IST
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Notice given for house auction, commission put a stay on it
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पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा राशि से लोन की धनराशि समायोजित न करने और मकान की नीलामी का नोटिस जारी करने पर नाराजगी जाहिर की। आयोग ने कहा कि बैंक और बीमा कंपनी ने बीमा धारक की मृत्यु होने पर लोन का समायोजित नहीं किया। यह सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। आयोग ने बीमा राशि को लोन में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा नीलामी प्रक्रिया पर भी तुरंत रोक लगाई जाए।
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पानीपत की शीला ने जनवरी 2020 में जिला उपभोक्ता आयोग में एक याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उनके पति प्रेमचंद ने अगस्त 2017 को अर्बन कॉपरेटिव बैंक से 2.50 लाख रुपये का लोन लिया था। लोन 39 मासिक किश्तों में 5,817 रुपए प्रति किश्त और 16 प्रतिशत ब्याज दर पर चुकाया जाना था। लोन के साथ बैंक ने हर साल 330 रुपये प्रीमियम काटकर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) भी जोड़ा था। इसका प्रीमियम सीधे खाते से कटता रहा और किस्तें भी नियमित भरी जाती रहीं।
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अक्तूबर 2018 में उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ समय तक किश्तों में देरी हो गई। उन्होंने बकाया चुकाने की इच्छा जताई। इस पर बैंक ने आश्वासन दिया कि बीमा कंपनी से क्लेम लेकर लोन समायोजित कर दिया जाएगा। बाद में बैंक और बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। बैंक ने खाते को एनपीए घोषित कर मकान की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी।
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