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Panipat News: समन तामील नहीं कराने पर थाना प्रभारी को नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sun, 11 Jan 2026 03:19 AM IST
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पानीपत। मारपीट के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ जारी किए गए समन को समय पर तामील न कराने पर अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने चांदनीबाग थाना प्रभारी और हवलदार को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को लगाई है।
गांव उग्राखेड़ी निवासी संदीप के साथ 12 साल पहले मारपीट की थी। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमानी गिल की अदालत में चल रही है। अदालत ने पांच आरोपी जगदीप, राहुल, गौरव, रामनिवास और रोहताश के खिलाफ समन नोटिस जारी किए थे। इनमें से मात्र एक ही नोटिस वापस आया है। जिसमें कहा गया है कि एक आरोपी रामनिवास गुरुग्राम जेल में बंद हैं। बाकी अन्य नोटिस न तो तामील हुए और न ही वापस अदालत पहुंचे। जिस पर अदालत से सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने माना है कि थाना प्रभारी न्यायालय के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं।
अदालत ने हवलदार अजीत सिंह को भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना है। अदालत ने थाना प्रभारी और हवलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें पूछा गया है कि किन कारणों ने समन को तामील नहीं कराया गया। उधर, अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ पांच हजार रुपये जमानत राशि के वारंट जारी किए हैं अब इस मामले में 12 जनवरी को सुनवाई होनी है। ब्यूरो
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गांव उग्राखेड़ी निवासी संदीप के साथ 12 साल पहले मारपीट की थी। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमानी गिल की अदालत में चल रही है। अदालत ने पांच आरोपी जगदीप, राहुल, गौरव, रामनिवास और रोहताश के खिलाफ समन नोटिस जारी किए थे। इनमें से मात्र एक ही नोटिस वापस आया है। जिसमें कहा गया है कि एक आरोपी रामनिवास गुरुग्राम जेल में बंद हैं। बाकी अन्य नोटिस न तो तामील हुए और न ही वापस अदालत पहुंचे। जिस पर अदालत से सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने माना है कि थाना प्रभारी न्यायालय के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं।
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अदालत ने हवलदार अजीत सिंह को भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना है। अदालत ने थाना प्रभारी और हवलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें पूछा गया है कि किन कारणों ने समन को तामील नहीं कराया गया। उधर, अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ पांच हजार रुपये जमानत राशि के वारंट जारी किए हैं अब इस मामले में 12 जनवरी को सुनवाई होनी है। ब्यूरो