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Panipat News: तीनों गायों की मौत का क्लेम ब्याज सहित देने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Oct 2025 06:07 AM IST
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Order to pay the claim of death of all three cows along with interest
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पानीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड को एक पशुपालक को मृत गायों का क्लेम छह प्रतिशत ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया है। यह राशि करीब दो लाख रुपये है। आयोग ने साथ ही कंपनी को 10,500 रुपये का भुगतान पीड़ित को अन्य खर्च के लिए देने के आदेश दिए हैं।
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आसन कलां गांव के ओमप्रकाश ने बताया कि उनके पास पांच गाय थी। उन्होंने 22 मार्च 2019 से 21 मार्च 2020 की अवधि के लिए इनका बीमा कराया था। उसकी तीन गायों की मौत हो गई। इनमें से एक का अगस्त 2019 को 80 हजार और दो का 60-60 हजार रुपये का बीमा कराया था। सरकारी पशु अस्पताल में तीनों गायों का पोस्टमार्टम हुआ। जिसमें एक्यूट बोवाइन पल्मोनटरी/कार्डियक अरेस्ट मौत का कारण बताया। उन्होंने इसकी सूचना बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड को दी। कंपनी का कर्मचारी जांच के लिए आया। उन्होंने सभी दस्तावेज उनको दिए। बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया और बताया कि मृत गायों के टैग दूसरी जगह है। जबकि दूसरी गायों में दूसरे कान पर लगा है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा ने दस्तावेजों की जांच की और पशुपालक के साथ बीमा कंपनी के प्रतिनिधि का पक्ष जाना। जिसमें सामने आया कि गायों का बीमा वैध था और उनकी मौत पॉलिसी अवधि के बीच हुई। इसमें मौत के कारण भी स्पष्ट हैं। तस्वीर में भी गायों के कान में टैग दिखाई दे रहे हैं। आयोग ने टैग की लोकेशन अलग होने के दावे को अमान्य करार दिया और कंपनी को तीन गायों क्लेम छह प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए।
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