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Panipat News: दुर्घटना में मृत्यु होने पर योजना के तहत पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान
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पानीपत। मुख्यमंत्री किसान व खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में खेतीबाड़ी या मंडी में काम करते समय किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले किसान या मजदूर को यह आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं रीढ़ की हड्डी टूटने से स्थायी अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये, दो अंग कटने पर 1.87 लाख रुपये, एक अंग कटने पर 1.25 लाख रुपये, चार अंगुली कटने पर 1.25 लाख रुपये, पूरी अंगुली कटने पर 75 हजार रुपये और अंगुली का कुछ भाग कटने पर 37,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
दुर्घटना होने के 60 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन करने पर क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता। किसान या मजदूर परिवार को आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैंक पासबुक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
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दुर्घटना होने के 60 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन करने पर क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता। किसान या मजदूर परिवार को आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैंक पासबुक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।