सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Under the scheme, there is a provision of financial assistance of Rs 5 lakh in case of death due to accident.

Panipat News: दुर्घटना में मृत्यु होने पर योजना के तहत पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Under the scheme, there is a provision of financial assistance of Rs 5 lakh in case of death due to accident.
विज्ञापन
पानीपत। मुख्यमंत्री किसान व खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में खेतीबाड़ी या मंडी में काम करते समय किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले किसान या मजदूर को यह आर्थिक सहायता दी जाती है।
Trending Videos


योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं रीढ़ की हड्डी टूटने से स्थायी अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये, दो अंग कटने पर 1.87 लाख रुपये, एक अंग कटने पर 1.25 लाख रुपये, चार अंगुली कटने पर 1.25 लाख रुपये, पूरी अंगुली कटने पर 75 हजार रुपये और अंगुली का कुछ भाग कटने पर 37,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुर्घटना होने के 60 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन करने पर क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता। किसान या मजदूर परिवार को आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैंक पासबुक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed