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Rewari News: 14 डीपीसी और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:06 AM IST
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फोटो: 05रेवाड़ी। नयागांव-दौलतपुर रोड के पास सनसिटी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करती जेसीबी।
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम ने बुधवार को नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई रेवाड़ी से नयागांव-दौलतपुर रोड के पास सनसिटी में अवैध कॉलोनियों पर अमल में लाई गई।
अनुमति के बिना लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों में 14 डीपीसी, 2 परिकास्ट चहारदीवारी और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस बल की मदद से यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें।
प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कार्यालय से कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर अक्सर आमजन को झूठे सपने दिखाकर खाली भूमि पर प्लॉट बेच देते हैं। जब वहां निर्माण शुरू किया जाता है और विभागीय कार्रवाई होती है, तब खरीदार को ठगे जाने का अहसास होता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। आमजन अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कॉलोनी की वैधता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आगे भी अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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अनुमति के बिना लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों में 14 डीपीसी, 2 परिकास्ट चहारदीवारी और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस बल की मदद से यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें।
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प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कार्यालय से कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर अक्सर आमजन को झूठे सपने दिखाकर खाली भूमि पर प्लॉट बेच देते हैं। जब वहां निर्माण शुरू किया जाता है और विभागीय कार्रवाई होती है, तब खरीदार को ठगे जाने का अहसास होता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। आमजन अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कॉलोनी की वैधता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आगे भी अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।