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Rewari News: एनडीपीएस मामले में आरोपी की तीसरी जमानत याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 18 Jun 2026 12:20 AM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बृजेंद्र कुमार वर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का निवासी है और 3 फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है।
सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बृजेंद्र कुमार वर्मा मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त है और रामगढ़ रोड स्थित दक्ष प्रजापति चौक के पास संदिग्ध सामान के साथ मौजूद है। पुलिस ने आरोपी को काबू किया। कब्जे से क्लोनाजेपाम और ट्रामाडोल युक्त बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बृजेंद्र कुमार वर्मा मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त है और रामगढ़ रोड स्थित दक्ष प्रजापति चौक के पास संदिग्ध सामान के साथ मौजूद है। पुलिस ने आरोपी को काबू किया। कब्जे से क्लोनाजेपाम और ट्रामाडोल युक्त बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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