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Rewari News: पुराने ट्रक-बस बदलकर अपनाएं नए वाहन, 10 साल तक मोटर वाहन कर में छूट

Sat, 24 Oct 2026 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:26 PM IST
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Replace old trucks and buses with new vehicles and get an exemption from motor vehicle tax for up to 10 years.
रेवाड़ी। पुराने व्यावसायिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार की परिवर्तन योजना के तहत वाहन मालिकों को पुराने ट्रक और बस बदलकर नए वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव विकास कौशिक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में वाहन चालकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर वाहन मालिकों से योजना का लाभ उठाने की अपील की।
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विकास कौशिक ने कहा कि बीएस-एक और इससे पहले के मानकों वाले पुराने ट्रक और बसों को बदलकर नए बीएस-छह मानक वाले या बिजली से चलने वाले वाहन अपनाने चाहिए। इससे पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों की जगह कम प्रदूषण फैलाने वाले आधुनिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। विकास कौशिक ने बताया कि परिवर्तन योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को कई तरह की आर्थिक रियायतें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
योजना में 10 साल तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट और पंजीकरण शुल्क में भी 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इसके अलावा एक साल से पुरानी देनदारी में भी छूट दी जा सकती है। वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से नए वाहन की कीमत में 8 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान भी बताया गया है।


हर महीने ईंधन वाउचर और ब्याज में राहत
योजना के तहत वाहन मालिकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ हर महीने 1200 से 4800 रुपये तक के ईंधन वाउचर का लाभ मिल सकता है। वहीं, बिजली से चलने वाले वाहनों को अपनाने पर 64 हजार रुपये से लेकर 2.56 लाख रुपये तक एकमुश्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इन सुविधाओं का उद्देश्य पुराने वाहनों को बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाना और वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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