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Rewari News: हत्या मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 11:08 PM IST
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Second bail plea
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रेवाड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी हसनपुर निवासी मोहित सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी थी।
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मोहित सिंह के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी 26 सितंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि मोहित सिंह को झूठा फंसाया गया है और ठोस साक्ष्य नहीं है। मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और थ्योरी पर आधारित है जबकि सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं है।
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20 सितंबर 2023 को सुभाष सिंह को चाबी बनाने के बहाने एक वैगनआर कार में ले जाया गया था जिसके बाद वह लापता हो गए। अगले दिन सुभाष सिंह का शव गुरुग्राम के सेहरावन क्षेत्र के जंगल में मिला।
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मोहित सिंह भी शामिल है। आरोपी द्वारा वारदात स्थल की पहचान और हथियार बरामद करवाने की बात भी सामने आई। संवाद
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