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Rewari News: कूड़ा जलाने के मामले में एचएसवीपी पर 25 हजार का जुर्माना
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रेवाड़ी। ब्रॉस मार्केट में कूड़ा जलाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए एचएसवीपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्रॉस मार्केट में बने गड्ढे में 10 मार्च को कूड़ा जलाने का मामला सामने आया था। सूचना मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए एचएसवीपी पर जुर्माना लगाया।
उस समय कूड़े में आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था। इससे पहले भी यहां कूड़े में आग लगाने की घटना में नगर परिषद की एक रेहड़ी आग की चपेट में आ गई थी।
इधर, सोमवार को एक बार फिर शहर के बस स्टैंड पर कूड़ा जलाने का मामला सामने आया। इससे बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और वातावरण में धुआं फैल गया।
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ब्रॉस मार्केट में बने गड्ढे में 10 मार्च को कूड़ा जलाने का मामला सामने आया था। सूचना मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए एचएसवीपी पर जुर्माना लगाया।
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उस समय कूड़े में आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था। इससे पहले भी यहां कूड़े में आग लगाने की घटना में नगर परिषद की एक रेहड़ी आग की चपेट में आ गई थी।
इधर, सोमवार को एक बार फिर शहर के बस स्टैंड पर कूड़ा जलाने का मामला सामने आया। इससे बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और वातावरण में धुआं फैल गया।