सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   The DC directed for early disposal of pending cases of mutation and jamabandi.

Rewari News: डीसी ने इंतकाल व जमाबंदी के लंबित मामलों को जल्द निपटान के निर्देश दिए

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 11:52 PM IST
विज्ञापन
The DC directed for early disposal of pending cases of mutation and jamabandi.
विज्ञापन
रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में वीरवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीसी ने इंतकाल व जमाबंदी के लंबित मामलों का जल्द निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं समाधान शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों को लंबित न रखते हुए प्राथमिकता से निवारण करने के निर्देश दिए।
Trending Videos

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और परेशानी रहित राजस्व सेवाएं दी जाएं। यदि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उसके तुरंत बाद ऑनलाइन इंतकाल करना सुनिश्चित करें ताकि भूमि रिकॉर्ड निर्धारित समय में अपडेट हो सके। उन्होंने कहा कि इंतकाल और जमाबंदी के मामलों के निपटान में देरी नहीं बरती जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में सरल, निश्चित और प्रभावी प्रक्रियाएं की जाए ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री, इंतकाल व जमाबंदी की पूरी प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूरी की जाए। उन्होंने ऑनलाइन जमाबंदी के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट ली।
डीसी ने बैठक में राजस्व न्यायालय के मामलों को लेकर भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को भी निर्देश दिए कि नियमित रूप से राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते रहें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed