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Rewari News: जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत, तीसरे की अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 21 Mar 2026 11:52 PM IST
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Two accused get bail in murder case, third's plea rejected
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नारनौल। शहर में साल 2025 में एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एडीजे केपी सिंह ने दो आरोपियों राहुल व कमल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख का निजी मुचलका भरने व इतनी ही राशि का जमानती पेश करने का आदेश दिया। वहीं, तीसरे आरोपी मोहित की याचिका को खारिज कर दिया।
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शहर थाना क्षेत्र के मनोज कुमार 16 अप्रैल 2025 को दी गई शिकायत में कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ खेत से घर लौट रहे थे। तभी आरोपियों ने उनके ऊपर लोहे की रॉड, पाइप, बाइक की चेन और लाठी-डंडों से हमला किया था। हमले में मनोज को गंभीर चोटें आईं थी और उसे इलाज के लिए रोहतक और फिर जयपुर के अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा था।
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शहर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एडीजे ने आरोपी मोहित यादव उर्फ चिकन की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने तर्क दिया कि पहली जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हुई थी। आरोपी ने 2019 के एक मामले में जमानत का दुरुपयोग किया था और अभी भी उस वजह से जेल में है।
दूसरे आरोपी राहुल उर्फ चीकू की जमानत मंजूर किया और तर्क दिया कि परिस्थितियों में आए इस बदलाव के कारण जमानत दी गई है। आरोपी कमल उर्फ ढोलिया को समानता के आधार पर जमानत दी है, क्योंकि इसी मामले के उसके सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है।
इसके अलावा अदालत ने राहुल और कमल को 1,00,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसा कोई अपराध दोबारा न करने। किसी भी गवाह को डराने-धमकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी है।
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