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Rohtak News: जींद के चार युवक नशा तस्करी के दोषी करार, दो को 10-10 साल की कैद

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 28 Feb 2026 02:03 AM IST
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Four youths from Jind convicted of drug trafficking, two sentenced to 10 years' imprisonment
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अदालत से
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने नशा तस्करी (एनडीपीएस एक्ट) के दो मामलों में चार युवकों को दोषी करार दिया है। जींद के जयभगवान व संदीप को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।
जींद के ही रहने वाले दो दोषियों विरेंद्र व बलविंद्र को न्यायिक हिरासत की अवधि को ही कोर्ट ने सजा मान लिया। उन्हें अतिरिक्त सजा नहीं काटनी होगी। सदर पुलिस ने 2018 में इन्हें कार से जींद की तरफ से आते वक्त गिरफ्तार किया था। इनसे एक किलो चरस बरामद हुई थी।
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बाक्स
जींद के गांव अहिरका का रहने वाला है संदीप
कोर्ट से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा पाने वाला संदीप जींद जिले के गांव अहरिका का रहने वाला है। उसे चरस के साथ भालौठ ब्रांच के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं भरने उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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