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Rohtak News: टीवीएस कंपनी को बाइक की कीमत लौटाने के आदेश
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लोगो- अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। नई टीवीएस बाइक के इंजन से लगातार आ रही आवाज की समस्या दूर नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह कादियान की कोर्ट ने बुधवार को उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को बाइक की कीमत चुकाने का आदेश दिया है।
वार्ड नंबर-31 निवासी नवीन अभिपुरिया ने 25 अप्रैल 2023 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। शिकायत में बताया कि उन्होंने तुलसी लोक एंटरप्राइजेज से टीवीएस बाइक खरीदी थी। बाइक खरीदने के बाद से ही इंजन से तेज टुक-टुक की आवाज आती थी।
मरम्मत के बाद भी समस्या दूर नहीं होने पर उन्होंने कंपनी को ईमेल भी किए। आयोग में डीलर ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि बाइक को शिकायतकर्ता ने लापरवाही से चलाया है।
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आयोग ने पाया कि बाइक वारंटी अवधि में थी और टैपेट की समस्या बार-बार सामने आई। आयोग ने टीवीएस डीलर तुलसी लोक एंटरप्राइजेज और टीवीएस मोटर्स लिमिटेड को संयुक्त रूप से बाइक की कीमत में 20 प्रतिशत मूल्यह्रास काटकर 76,153 रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने को कहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। नई टीवीएस बाइक के इंजन से लगातार आ रही आवाज की समस्या दूर नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह कादियान की कोर्ट ने बुधवार को उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को बाइक की कीमत चुकाने का आदेश दिया है।
वार्ड नंबर-31 निवासी नवीन अभिपुरिया ने 25 अप्रैल 2023 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। शिकायत में बताया कि उन्होंने तुलसी लोक एंटरप्राइजेज से टीवीएस बाइक खरीदी थी। बाइक खरीदने के बाद से ही इंजन से तेज टुक-टुक की आवाज आती थी।
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मरम्मत के बाद भी समस्या दूर नहीं होने पर उन्होंने कंपनी को ईमेल भी किए। आयोग में डीलर ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि बाइक को शिकायतकर्ता ने लापरवाही से चलाया है।
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आयोग ने पाया कि बाइक वारंटी अवधि में थी और टैपेट की समस्या बार-बार सामने आई। आयोग ने टीवीएस डीलर तुलसी लोक एंटरप्राइजेज और टीवीएस मोटर्स लिमिटेड को संयुक्त रूप से बाइक की कीमत में 20 प्रतिशत मूल्यह्रास काटकर 76,153 रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने को कहा है।