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दयालु-2 योजना : एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी चार आवेदनों की करेगी जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 22 Jun 2026 05:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (दयालु-2) योजना के तहत मिले आवेदनों की समीक्षा की गई है। इसको लेकर सोमवार को उपायुक्त नेहा सिंह की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में जिलास्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान 24 आवेदनों पर कमेटी की ओर से विचार करने के बाद तीन पात्र आवेदकों को आर्थिक सहायता राशि देने को मंजूरी दी गई।
चार आवेदनों में उपायुक्त नेहा सिंह की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। तीन आवेदनों में पुलिस रिपोर्ट लंबित पाई गई। अन्य आवेदनों को कमेटी की तरफ से खारिज कर दिया गया।
बैठक के दौरान चिकित्सक की ओर से उपायुक्त के समक्ष पीड़ितों के कुत्ते के काटने के निशान भी देखे गए। उपायुक्त ने बताया कि दो आवेदनों में एक ही तरह के फोटो अपलोड करने, कुत्ते के काटने के निशान न होने व एक ही जगह से ज्यादा केस होने पर एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।
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जांच पूरी होने के बाद इन सभी आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन आवेदनों में आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है।
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योजना के तहत किस आयु तक कितनी मिलती है राशि
दयालु-2 योजना के तहत आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से हुई आकस्मिक मृत्यु या 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। 12 साल की उम्र तक एक लाख रुपये, 12 साल से अधिक व 18 साल तक दो लाख रुपये, 18 साल से अधिक व 25 साल उम्र तक तीन लाख रुपये, 25 साल से अधिक व 45 साल उम्र तक पांच लाख रुपये व 45 साल की उम्र से अधिक में तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। कम से कम चोट पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान है। जिसका अंतिम फैसला जिलास्तर पर गठित कमेटी की ओर से किया जाता है। पीड़ित परिवार या पीड़ित को दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in पर अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। बैठक में नगराधीश सिमरन, एसीपी अमित धनखड़, डीएसओ जोगिंद्र सिंह लठवाल मौजूद रहे।
सोनीपत। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (दयालु-2) योजना के तहत मिले आवेदनों की समीक्षा की गई है। इसको लेकर सोमवार को उपायुक्त नेहा सिंह की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में जिलास्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान 24 आवेदनों पर कमेटी की ओर से विचार करने के बाद तीन पात्र आवेदकों को आर्थिक सहायता राशि देने को मंजूरी दी गई।
चार आवेदनों में उपायुक्त नेहा सिंह की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। तीन आवेदनों में पुलिस रिपोर्ट लंबित पाई गई। अन्य आवेदनों को कमेटी की तरफ से खारिज कर दिया गया।
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बैठक के दौरान चिकित्सक की ओर से उपायुक्त के समक्ष पीड़ितों के कुत्ते के काटने के निशान भी देखे गए। उपायुक्त ने बताया कि दो आवेदनों में एक ही तरह के फोटो अपलोड करने, कुत्ते के काटने के निशान न होने व एक ही जगह से ज्यादा केस होने पर एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।
जांच पूरी होने के बाद इन सभी आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन आवेदनों में आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है।
योजना के तहत किस आयु तक कितनी मिलती है राशि
दयालु-2 योजना के तहत आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से हुई आकस्मिक मृत्यु या 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। 12 साल की उम्र तक एक लाख रुपये, 12 साल से अधिक व 18 साल तक दो लाख रुपये, 18 साल से अधिक व 25 साल उम्र तक तीन लाख रुपये, 25 साल से अधिक व 45 साल उम्र तक पांच लाख रुपये व 45 साल की उम्र से अधिक में तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। कम से कम चोट पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान है। जिसका अंतिम फैसला जिलास्तर पर गठित कमेटी की ओर से किया जाता है। पीड़ित परिवार या पीड़ित को दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in पर अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। बैठक में नगराधीश सिमरन, एसीपी अमित धनखड़, डीएसओ जोगिंद्र सिंह लठवाल मौजूद रहे।