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Sonipat News: परिवार पहचान पत्र धारक स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए दस्तावेज सत्यापन कार्य शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 09 Jun 2026 05:31 AM IST
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फोटो : सोनीपत में रेलवे रोड स्थित नगर निगम कार्यालय
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सोनीपत। नगर निगम की ओर से अब उन स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी किया जाएगा जिनके पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने से अब रेहड़ी-पटरी लगाकर आजीविका चलाने वाले हरियाणा के स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
कुछ समय से ऐसे कई आवेदन प्राप्त हो रहे थे जिनमें आवेदकों के दस्तावेज अधूरे पाए गए या वे दूसरे राज्यों से संबंधित थे। ऐसे मामलों को देखते हुए नगर निगम ने नए नियम जारी किए हैं। अब नगर निगम उन स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी करेगा जो हरियाणा का रहने वाला है।
ऐसे में नगर निगम ने पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त करने का निर्णय लिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि रेहड़ी-पटरी व्यवसाय करने वालों की आजीविका प्रभावित किए बिना शहर में व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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इसके लिए पंजीकरण, पहचान और निर्धारित स्थानों पर संचालन की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
सीजनल वेंडर्स की बढ़ी संख्या
गर्मी में मौसमी फल विक्रेताओं की संख्या तेजी से बढ़ गई है। शहर में 500 से अधिक रेहड़ियां केवल आम और लीची की बिक्री के लिए लग रही हैं। नारियल पानी, तरबूज और खरबूजा बेचने वाले भी बड़ी संख्या में सड़क किनारे अस्थायी स्टॉल और तंबू लगाकर कारोबार कर रहे हैं। मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और व्यस्त मार्गों पर बड़ी संख्या में रेहड़ियां लगने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने भी जाम और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को लेकर निगम प्रशासन के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई हैं।
नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में दस्तावेज सत्यापन, पंजीकरण और योजना संबंधी जानकारी दी जा रही है।
स्ट्रीट वेंडर्स के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही लाइसेंस और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पात्र वेंडर्स को ऋण योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं।
- राकेश कादियान, शहरी परियोजना अधिकारी, नगर निगम
कुछ समय से ऐसे कई आवेदन प्राप्त हो रहे थे जिनमें आवेदकों के दस्तावेज अधूरे पाए गए या वे दूसरे राज्यों से संबंधित थे। ऐसे मामलों को देखते हुए नगर निगम ने नए नियम जारी किए हैं। अब नगर निगम उन स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी करेगा जो हरियाणा का रहने वाला है।
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ऐसे में नगर निगम ने पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त करने का निर्णय लिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि रेहड़ी-पटरी व्यवसाय करने वालों की आजीविका प्रभावित किए बिना शहर में व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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इसके लिए पंजीकरण, पहचान और निर्धारित स्थानों पर संचालन की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
सीजनल वेंडर्स की बढ़ी संख्या
गर्मी में मौसमी फल विक्रेताओं की संख्या तेजी से बढ़ गई है। शहर में 500 से अधिक रेहड़ियां केवल आम और लीची की बिक्री के लिए लग रही हैं। नारियल पानी, तरबूज और खरबूजा बेचने वाले भी बड़ी संख्या में सड़क किनारे अस्थायी स्टॉल और तंबू लगाकर कारोबार कर रहे हैं। मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और व्यस्त मार्गों पर बड़ी संख्या में रेहड़ियां लगने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने भी जाम और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को लेकर निगम प्रशासन के समक्ष शिकायतें दर्ज कराई हैं।
नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में दस्तावेज सत्यापन, पंजीकरण और योजना संबंधी जानकारी दी जा रही है।
स्ट्रीट वेंडर्स के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही लाइसेंस और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पात्र वेंडर्स को ऋण योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं।
- राकेश कादियान, शहरी परियोजना अधिकारी, नगर निगम