{"_id":"69d805490fc833fb7e0ef810","slug":"rte-schedule-changed-for-admission-of-students-in-private-schools-sonipat-news-c-197-1-snp1003-152184-2026-04-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरटीई: विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाने को शेड्यूल बदला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरटीई: विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाने को शेड्यूल बदला
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 10 Apr 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सोनीपत। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल में बदलाव किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक जिले के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने के लिए अभिभावक 16 अप्रैल तक ऑनलाइन उज्ज्वल पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
इसके पश्चात 20 अप्रैल को ड्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे जबकि पहले 9 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाना था। इस वर्ष 21 से 30 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। पहले 10 से 23 अप्रैल तक दाखिला लेने की तिथि निर्धारित की गई थी।
वहीं, निदेशालय ने 1 से 5 मई तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर बच्चों का दाखिला करवाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग अब 30 अप्रैल तक जरूरतमंद बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाना सुनिश्चित करेगा। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों के पास आवेदन करने का केवल 7 दिन का समय बचा है।
आरटीई के तहत दाखिला संबंधी जारी नया शेड्यूल
बच्चों का आसपास के निजी स्कूल में दाखिले करवाने के लिए अभिभावक 16 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
पात्र विद्यार्थियों को ड्रा के माध्यम से 20 अप्रैल को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
अभिभावकों को 21 से 30 अप्रैल तक बच्चों का तय स्कूलों में दाखिला करवाना अनिवार्य रहेगा।
1 से 5 मई तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला देना होगा।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिलों को लेकर शेड्यूल में बदलाव किया है। तय शेड्यूल के अनुसार अभिभावक 16 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ड्रा के पश्चात सभी निजी स्कूलों की ओर से दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
रचना बाना, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
Trending Videos
इसके पश्चात 20 अप्रैल को ड्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे जबकि पहले 9 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाना था। इस वर्ष 21 से 30 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। पहले 10 से 23 अप्रैल तक दाखिला लेने की तिथि निर्धारित की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
वहीं, निदेशालय ने 1 से 5 मई तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर बच्चों का दाखिला करवाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग अब 30 अप्रैल तक जरूरतमंद बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाना सुनिश्चित करेगा। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों के पास आवेदन करने का केवल 7 दिन का समय बचा है।
आरटीई के तहत दाखिला संबंधी जारी नया शेड्यूल
बच्चों का आसपास के निजी स्कूल में दाखिले करवाने के लिए अभिभावक 16 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
पात्र विद्यार्थियों को ड्रा के माध्यम से 20 अप्रैल को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
अभिभावकों को 21 से 30 अप्रैल तक बच्चों का तय स्कूलों में दाखिला करवाना अनिवार्य रहेगा।
1 से 5 मई तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला देना होगा।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिलों को लेकर शेड्यूल में बदलाव किया है। तय शेड्यूल के अनुसार अभिभावक 16 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ड्रा के पश्चात सभी निजी स्कूलों की ओर से दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
रचना बाना, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी