{"_id":"68c5d531795acdbc2802a1de","slug":"six-shopkeepers-fined-rs-101-lakh-for-selling-sup-154-kg-banned-plastic-recovered-sonipat-news-c-197-1-snp1003-142200-2025-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: एसयूपी बेचने पर छह दुकानदारों पर 1.01 लाख का जुर्माना, 154 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: एसयूपी बेचने पर छह दुकानदारों पर 1.01 लाख का जुर्माना, 154 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 14 Sep 2025 02:03 AM IST
विज्ञापन

फोटो 19: सोनीपत शहर में चलाए गए अभियान के दौरान थोक विक्रेताओं के पास से बरामद प्रतिबंधित एसयूप
विज्ञापन
सोनीपत। शहर में एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) की ब्रिकी पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की ओर से शनिवार को प्रतिबंधित प्लास्टिक के थोक विक्रेताओं पर शिकंजा कसा गया। टीम ने छह थोक विक्रेताओं के चालान कर 1.01 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उनके पास से 154 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
कुम्हार गेट के पास तीन, मुरथल रोड पर दो और ओल्ड डीसी रोड पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान के एक थोक विक्रेता का चालान किया गया। शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण भी नहीं हो सकेगा। यह कार्रवाई भविष्य में निरंतर जारी रहेगी।
उन्होंने थोक विक्रेताओं से कहा कि अगर किसी दुकानदार के पास एसयूपी सामान मिलता है तो चालान किया जाएगा। चालान के बाद भी अगर कोई बिक्री करता पाया गया तो उसकी दुकान व गोदाम को सील कर दिया जाएगा।
कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता अमित कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन का प्रयोग करने से वातावरण प्रदूषित होता है एवं कई बार नालियां तक बंद हो जाती हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घर से जब भी बाजार में सामान लेने के लिए निकलें तो अपने साथ जूट का बैग या थैला लेकर अवश्य जाएं। इस दौरान नगर निगम के सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार व चालक जितेंद्र भी मौजूद रहे।

Trending Videos
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कुम्हार गेट के पास तीन, मुरथल रोड पर दो और ओल्ड डीसी रोड पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान के एक थोक विक्रेता का चालान किया गया। शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण भी नहीं हो सकेगा। यह कार्रवाई भविष्य में निरंतर जारी रहेगी।
उन्होंने थोक विक्रेताओं से कहा कि अगर किसी दुकानदार के पास एसयूपी सामान मिलता है तो चालान किया जाएगा। चालान के बाद भी अगर कोई बिक्री करता पाया गया तो उसकी दुकान व गोदाम को सील कर दिया जाएगा।
कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता अमित कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन का प्रयोग करने से वातावरण प्रदूषित होता है एवं कई बार नालियां तक बंद हो जाती हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घर से जब भी बाजार में सामान लेने के लिए निकलें तो अपने साथ जूट का बैग या थैला लेकर अवश्य जाएं। इस दौरान नगर निगम के सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार व चालक जितेंद्र भी मौजूद रहे।