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Yamuna Nagar News: शगुन योजना से विवाह में मिल रही वित्तीय मदद
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 09 Mar 2026 03:42 AM IST
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जानकारी देती डीसी प्रीति।
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यमुनानगर। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में बड़ा सहारा बन रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना है।
डीसी ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति व विमुक्त या टपरीवास जाति के उन परिवारों की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। वहीं पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित या अनाथ महिलाओं तथा निराश्रित बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो 51 हजार रुपये और यदि केवल एक पक्ष दिव्यांग है तो 41 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी महिलाओं को भी 41 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके बाद आवेदक https://shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संवाद
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डीसी ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति व विमुक्त या टपरीवास जाति के उन परिवारों की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। वहीं पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित या अनाथ महिलाओं तथा निराश्रित बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो 51 हजार रुपये और यदि केवल एक पक्ष दिव्यांग है तो 41 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी महिलाओं को भी 41 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके बाद आवेदक https://shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संवाद
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