Himachal: 103 अभ्यर्थियों को मिली स्टेट काडर जॉब ट्रेनी जेओए आईटी के रूप में नियुक्ति, मिलेगा इतना वेतन
निदेशालय भर्ती की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में तैनाती दी जाएगी। नियुक्ति जॉब ट्रेनी योजना के तहत की गई है। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जॉब ट्रेनी को नियुक्ति अवधि के दौरान नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश में जलशक्ति विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा व गृह विभाग में 103 अभ्यर्थियों को स्टेट काडर जॉब ट्रेनी जेओएआईटी के रूप में नियुक्ति दी गई है। निदेशालय भर्ती की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में तैनाती दी जाएगी। नियुक्ति जॉब ट्रेनी योजना के तहत की गई है और नियुक्त अभ्यर्थियों को हर महीने 12,500 रुपये का समेकित मानदेय मिलेगा। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जॉब ट्रेनी को नियुक्ति अवधि के दौरान नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभों का अधिकार नहीं होगा। जॉब ट्रेनी की सेवाएं सरकार की ओर से लागू जॉब ट्रेनी योजना और समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार संचालित होंगी।
जॉब ट्रेनी को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंसस्कीम और नियमित कर्मचारियों पर लागू अन्य सेवा लाभ नहीं मिलेंगे। हालांकि, प्रशिक्षण या ड्यूटी के सिलसिले में दौरे पर भेजे जाने पर उन्हें समान वेतन स्तर के नियमित कर्मचारी के लिए लागू दरों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जा सकेगा। नियुक्ति शर्तों के अनुसार जॉब ट्रेनी को एक माह की सेवा पूरी करने के बाद एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा।
दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला जॉब ट्रेनी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। गर्भपात की स्थिति में अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन तक का अवकाश दिया जा सकेगा। पुरुष जॉब ट्रेनी को भी दो से कम जीवित बच्चों की स्थिति में पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। जॉब ट्रेनी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एलटीसी सहित अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अप्रयुक्त आकस्मिक, चिकित्सा और विशेष अवकाश अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।