{"_id":"6946e7a14aa4bacbc60cb32d","slug":"chamba-news-chamba-today-news-chamba-update-news-breaking-chamba-news-c-88-1-ssml1004-169747-2025-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamba News: बाइक चोरी और पुलिस हिरासत से भागे आरोपी की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamba News: बाइक चोरी और पुलिस हिरासत से भागे आरोपी की जमानत याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 21 Dec 2025 06:41 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
चंबा। बाइक चोरी और पुलिस थाना से भागे आरोपी की जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने खारिज कर दी है।
जानकारी अनुसार अगस्त माह में बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर पर ही होने की भनक लगी। 20 नवंबर 2025 को बाइक चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी की शिनाख्त पर बाइक बरामद कर ली जिसके बाद आरोपी पेट दर्द का बहाना बना कर शौच करने के बहाने ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक को धक्का मार कर दीवार से छलांग लगा रफूचक्कर हो गया। आरोपी के भागने की भनक मिलते ही पुलिस टीमें आरोपी को तलाशने में जुट गई। साथ ही जिला के सभी प्रवेशद्वार पर तैनात पुलिस बल को अलर्ट कर दिया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अब आरोपी ने जमानत याचिका लगाई। न्यायालय में पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क दिए। माननीय न्यायालय ने गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Trending Videos
जानकारी अनुसार अगस्त माह में बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर पर ही होने की भनक लगी। 20 नवंबर 2025 को बाइक चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी की शिनाख्त पर बाइक बरामद कर ली जिसके बाद आरोपी पेट दर्द का बहाना बना कर शौच करने के बहाने ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक को धक्का मार कर दीवार से छलांग लगा रफूचक्कर हो गया। आरोपी के भागने की भनक मिलते ही पुलिस टीमें आरोपी को तलाशने में जुट गई। साथ ही जिला के सभी प्रवेशद्वार पर तैनात पुलिस बल को अलर्ट कर दिया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अब आरोपी ने जमानत याचिका लगाई। न्यायालय में पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क दिए। माननीय न्यायालय ने गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।