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Chamba News: लकड़ी के साथ पकड़े वाहन को छोड़ा
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विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
चंबा-तीसा मार्ग पर वन विभाग की टीम ने पकड़ा था वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। देवदार के स्लीपरों के साथ जब्त किए गए वाहन के मामले में विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने वाहन को छोड़ (रिलीज) दिया है।
जानकारी के मुताबिक 13 जून 2022 को आधी रात को करीब 1:45 बजे वन रेंज मसरूंड के अधिकारी कैंथली में बैरिकेड ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान वहां से एक पिकअप गाड़ी पहुंची। वाहन देखकर नाके पर तैनात टीम ने चालक को रुकने का इशारा किया लेकिन वाहन चालक टीम को देखकर घबरा गया। चालक वाहन को तेज गति से दौड़ाते हुए उसे संपर्क मार्ग पर ले जाने लगा। टीम ने शक के आधार पर उसका पीछा किया। इसके बाद कुछ ही दूरी पर सुनसान सड़क पर वाहन खड़ा हुआ मिला। वाहन चालक और उसमें बैठे लोग वहां से भाग गए थे। टीम ने पिकअप वाहन को चेक किया तो उसमें लदे देवदार के 19 स्लीपर बरामद किए गए। टीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं टीम ने वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया। इसके बाद वाहन मालिक ने न्यायालय में अपने वाहन को रिलीज करवाने के लिए याचिका दायर की। याचिका में वाहन मालिक ने तर्क दिया कि उसे लकड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने चालक को वाहन में लकड़ी ढोने की अनुमति दी थी।
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चंबा-तीसा मार्ग पर वन विभाग की टीम ने पकड़ा था वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। देवदार के स्लीपरों के साथ जब्त किए गए वाहन के मामले में विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने वाहन को छोड़ (रिलीज) दिया है।
जानकारी के मुताबिक 13 जून 2022 को आधी रात को करीब 1:45 बजे वन रेंज मसरूंड के अधिकारी कैंथली में बैरिकेड ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान वहां से एक पिकअप गाड़ी पहुंची। वाहन देखकर नाके पर तैनात टीम ने चालक को रुकने का इशारा किया लेकिन वाहन चालक टीम को देखकर घबरा गया। चालक वाहन को तेज गति से दौड़ाते हुए उसे संपर्क मार्ग पर ले जाने लगा। टीम ने शक के आधार पर उसका पीछा किया। इसके बाद कुछ ही दूरी पर सुनसान सड़क पर वाहन खड़ा हुआ मिला। वाहन चालक और उसमें बैठे लोग वहां से भाग गए थे। टीम ने पिकअप वाहन को चेक किया तो उसमें लदे देवदार के 19 स्लीपर बरामद किए गए। टीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं टीम ने वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया। इसके बाद वाहन मालिक ने न्यायालय में अपने वाहन को रिलीज करवाने के लिए याचिका दायर की। याचिका में वाहन मालिक ने तर्क दिया कि उसे लकड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने चालक को वाहन में लकड़ी ढोने की अनुमति दी थी।