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Hamirpur (Himachal) News: अब एक बार बनेगा खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Mon, 23 Mar 2026 12:59 AM IST
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हमीरपुर। खाद्य पदार्थ बेचने के लिए जरूरी एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाने को अब दुकानदारों को बार-बार विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने लाइसेंस की समापन की तिथि को समाप्त कर दिया है।
दुकानदारों को अब केवल एक बार ही लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अभी पांच साल के लाइसेंस बनवाना पड़ता है और पांच वर्ष के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। लाइसेंस रिन्यू न होने के कारण दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता था। इसके लिए दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था और मेडिकल संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं। इससे दुकानदारों की आर्थिकी पर भी असर पड़ता था और कारोबार भी प्रभावित होता था।
अब इसकी अवधि लाइफ टाइम करने से खाद्य वस्तुओं के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को काफी लाभ मिलेगा। इससे दुकानदारों का समय भी बचेगा और उनका धन भी बर्बाद नहीं होगा। व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान सुमित ठाकुर, पंकज, यशपाल, राजकुमार ने कहा कि एफएसएसएआई का यह निर्णय दुकानदारों के हित में है। अब बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे दुकानदार आसानी से अपना कार्य कर सकेंगे।
एफएसएसएआई लाइसेंस की अवधि को खत्म कर दिया गया है। अब दुकानदारों को बार-बार लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
-महेश कश्यप, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, बिलासपुर
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दुकानदारों को अब केवल एक बार ही लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अभी पांच साल के लाइसेंस बनवाना पड़ता है और पांच वर्ष के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। लाइसेंस रिन्यू न होने के कारण दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता था। इसके लिए दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था और मेडिकल संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं। इससे दुकानदारों की आर्थिकी पर भी असर पड़ता था और कारोबार भी प्रभावित होता था।
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अब इसकी अवधि लाइफ टाइम करने से खाद्य वस्तुओं के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को काफी लाभ मिलेगा। इससे दुकानदारों का समय भी बचेगा और उनका धन भी बर्बाद नहीं होगा। व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान सुमित ठाकुर, पंकज, यशपाल, राजकुमार ने कहा कि एफएसएसएआई का यह निर्णय दुकानदारों के हित में है। अब बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे दुकानदार आसानी से अपना कार्य कर सकेंगे।
एफएसएसएआई लाइसेंस की अवधि को खत्म कर दिया गया है। अब दुकानदारों को बार-बार लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
-महेश कश्यप, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, बिलासपुर