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Hamirpur (Himachal) News: शहर में बिना अनुमति लगाए होर्डिंग्स हटाए
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:33 AM IST
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नगर निगम हमीरपुर के तहत अवैध होर्डिंग्स को हटाते हुए कर्मचारी। संवाद
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हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए अवैध होर्डिंग्स हटा दिए हैं। नगर निगम ने हमीरपुर शहर के डांगक्वाली और मुख्य बाजार में कार्रवाई करते हुए होर्डिंग्स को हटाया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
बता दें कि नगर निगम हमीरपुर के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और कंपनियों ने अपनी मर्जी से होर्डिंग्स लगा दिए थे। इससे जहां शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा था, वहीं नगर निगम को आमदनी भी प्राप्त नहीं हो रही थी। अब इसके बाद नए नियमों के तहत कोई भी बिना अनुमति होर्डिंग्स नहीं लगा सकेगा।
शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम 20 से अधिक स्थान चिह्नित करेगा। कंपनी और शैक्षणिक संस्थाओं को शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम को शुल्क भी अदा करना पड़ेगा। बता दें कि नगर निगम बनने से निकाय का क्षेत्र भी बढ़ा है। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाना अतिक्रमण के तहत आता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी निजी भवन या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर होर्डिंग्स लगाता है तो संस्थान या कंपनी संचालक को निजी भवन मालिक या सार्वजनिक स्थान की एजेंसी से अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोट :
नगर निगम हमीरपुर के तहत शहर में कुछ स्थानों से होर्डिंग्स हटाए गए हैं। अब बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर कंपनी या संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई होर्डिंग्स लगाना चाहता है तो उसे नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। -राकेश कुमार शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर
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बता दें कि नगर निगम हमीरपुर के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और कंपनियों ने अपनी मर्जी से होर्डिंग्स लगा दिए थे। इससे जहां शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा था, वहीं नगर निगम को आमदनी भी प्राप्त नहीं हो रही थी। अब इसके बाद नए नियमों के तहत कोई भी बिना अनुमति होर्डिंग्स नहीं लगा सकेगा।
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शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम 20 से अधिक स्थान चिह्नित करेगा। कंपनी और शैक्षणिक संस्थाओं को शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम को शुल्क भी अदा करना पड़ेगा। बता दें कि नगर निगम बनने से निकाय का क्षेत्र भी बढ़ा है। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाना अतिक्रमण के तहत आता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी निजी भवन या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर होर्डिंग्स लगाता है तो संस्थान या कंपनी संचालक को निजी भवन मालिक या सार्वजनिक स्थान की एजेंसी से अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोट :
नगर निगम हमीरपुर के तहत शहर में कुछ स्थानों से होर्डिंग्स हटाए गए हैं। अब बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर कंपनी या संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई होर्डिंग्स लगाना चाहता है तो उसे नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। -राकेश कुमार शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर

नगर निगम हमीरपुर के तहत अवैध होर्डिंग्स को हटाते हुए कर्मचारी। संवाद