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आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वालों को मिले पदोन्नति : संघ
Fri, 26 Jun 2026 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 26 Jun 2026 12:38 AM IST
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टीजीटी कला संघ ने की न्यूनतम अंकों की शर्त में छूट देन की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। राजकीय टीजीटी कला संघ ने शिक्षा विभाग से अगले माह जारी होने वाली पदोन्नति सूची में अनिवार्य आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके टीजीटी और पदोन्नत प्रवक्ताओं को पदोन्नति देने की मांग की है।
संघ के महासचिव विजय हीर ने कहा कि मुख्याध्यापक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के नियम-11 के अनुसार टीजीटी के लिए आठ वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर 2022 को भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बाद में जारी मुख्याध्यापक पदोन्नति सूचियों में ऐसे शिक्षकों को भी पदोन्नत किया गया, जिन्होंने निर्धारित सेवाकाल पूरा नहीं किया था।
उन्होंने मांग की कि पदोन्नति से पहले स्कूलों से प्राप्त आवेदनों और हाईकोर्ट में लंबित मामलों का पुनर्निरीक्षण किया जाए। विजय हीर ने प्रवक्ता पदोन्नति से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2012 की अधिसूचना के तहत 19 अगस्त 2011 से पहले स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षकों को न्यूनतम अंकों की शर्त से छूट दी गई थी।
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हालांकि इसका लाभ केवल उन शिक्षकों को मिल रहा है, जो 19 अगस्त 2011 से पहले टीजीटी नियुक्त हुए थे। बाद में नियुक्त टीजीटी तथा जेबीटी और सी एंड वी से पदोन्नत होकर टीजीटी बने शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल रहा, जिससे अनेक शिक्षक प्रवक्ता पदोन्नति से वंचित रह गए हैं।
संघ ने मांग की है कि वर्ष 2011 से पहले स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड जैसी शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करने वाले सभी पात्र शिक्षकों को समान रूप से छूट का लाभ दिया जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। राजकीय टीजीटी कला संघ ने शिक्षा विभाग से अगले माह जारी होने वाली पदोन्नति सूची में अनिवार्य आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके टीजीटी और पदोन्नत प्रवक्ताओं को पदोन्नति देने की मांग की है।
संघ के महासचिव विजय हीर ने कहा कि मुख्याध्यापक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के नियम-11 के अनुसार टीजीटी के लिए आठ वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर 2022 को भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बाद में जारी मुख्याध्यापक पदोन्नति सूचियों में ऐसे शिक्षकों को भी पदोन्नत किया गया, जिन्होंने निर्धारित सेवाकाल पूरा नहीं किया था।
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उन्होंने मांग की कि पदोन्नति से पहले स्कूलों से प्राप्त आवेदनों और हाईकोर्ट में लंबित मामलों का पुनर्निरीक्षण किया जाए। विजय हीर ने प्रवक्ता पदोन्नति से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2012 की अधिसूचना के तहत 19 अगस्त 2011 से पहले स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षकों को न्यूनतम अंकों की शर्त से छूट दी गई थी।
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हालांकि इसका लाभ केवल उन शिक्षकों को मिल रहा है, जो 19 अगस्त 2011 से पहले टीजीटी नियुक्त हुए थे। बाद में नियुक्त टीजीटी तथा जेबीटी और सी एंड वी से पदोन्नत होकर टीजीटी बने शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल रहा, जिससे अनेक शिक्षक प्रवक्ता पदोन्नति से वंचित रह गए हैं।
संघ ने मांग की है कि वर्ष 2011 से पहले स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड जैसी शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करने वाले सभी पात्र शिक्षकों को समान रूप से छूट का लाभ दिया जाए।