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Hamirpur (Himachal) News: कारोबार शुरू करने के लिए ले सकते हैं 10 लाख तक का टर्म लोन
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 20 Mar 2026 01:37 AM IST
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ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू मेंऋण जागरूकता शिविर में उपस्थित लोग। स्रोत : जनसंपर्क विभाग।
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नादौन(हमीरपुर)। प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा ने वीरवार को ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू (भूंपल) में ऋण जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें निगम के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस अवसर पर डॉ. मोहन लाल ने क्षेत्रवासियों को निगम की विभिन्न ऋण एवं स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपना कारोबार आरंभ करने के इच्छुक पिछड़ा वर्ग के लोगों को रियायती ब्याज दरों पर 10 लाख रुपये तक का टर्म लोन मिल सकता है।
इसी प्रकार, इस वर्ग के बच्चों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की महिलाओं को स्वर्णिमा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। चिकित्सा क्लीनिक, नर्सिंग होम, लैब, वकील, आर्किटेक्ट, सीए और अन्य सेवाओं के कार्यालय स्थापित करने के लिए भी 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
डॉ. मोहन लाल ने कहा कि इन सभी योजनाओं के लिए तीन लाख रुपये से कम सालाना आय वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लोग पात्र हैं। इनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 36 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को निगम की ओर से 75 हजार रुपये तक ब्याज रहित ऋण भी मिल सकता है। शिविर में पूर्व प्रधान विपिन कुमार, पूर्व बीडीसी सदस्य मोती राम, कैप्टन जगरनाथ, रेणु शर्मा, लक्ष्मी देवी व अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
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इस अवसर पर डॉ. मोहन लाल ने क्षेत्रवासियों को निगम की विभिन्न ऋण एवं स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपना कारोबार आरंभ करने के इच्छुक पिछड़ा वर्ग के लोगों को रियायती ब्याज दरों पर 10 लाख रुपये तक का टर्म लोन मिल सकता है।
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इसी प्रकार, इस वर्ग के बच्चों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की महिलाओं को स्वर्णिमा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। चिकित्सा क्लीनिक, नर्सिंग होम, लैब, वकील, आर्किटेक्ट, सीए और अन्य सेवाओं के कार्यालय स्थापित करने के लिए भी 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
डॉ. मोहन लाल ने कहा कि इन सभी योजनाओं के लिए तीन लाख रुपये से कम सालाना आय वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लोग पात्र हैं। इनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 36 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को निगम की ओर से 75 हजार रुपये तक ब्याज रहित ऋण भी मिल सकता है। शिविर में पूर्व प्रधान विपिन कुमार, पूर्व बीडीसी सदस्य मोती राम, कैप्टन जगरनाथ, रेणु शर्मा, लक्ष्मी देवी व अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे।